डूंगरपुर/ स्पेशल पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने नाबालिग के साथ रेप के मामले में सोमवार को आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने नाबालिग के साथ रेप के मामले में सोमवार को आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी पर 2 लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी नाबालिग पीड़िता को अहमदाबाद ले गया था। वहां पर उसको कमरे में बंद कर एक महीने तक रेप किया था, जिससे वह गर्भवती हो गई थी।
सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि कोतवाली थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि वह 30 सितम्बर 2020 को मजदूरी करने गई थी। इस दौरान घर पर उसकी बेटी अकेली थी। वह मजदूरी कर वापस घर आई तो उसकी बेटी घर से गायब थी। प्रार्थिया के काफी तलाश करने पर भी बेटी का कोई पता नहीं चला। लोगों ने प्रार्थिया को बताया कि उसकी बेटी को बंशीलाल बहला फुसला कर ले गया । प्रार्थिया की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर छानबीन के दौरान पीड़िता को डिटेन किया। पुलिस ने आरोपी बंशीलाल को गिरफ्तार लिया।
जांच में सामने आया कि आरोपी बंशीलाल नाबालिग पीड़िता को अहमदाबाद ले गया था। वहां पर उसको कमरे में बंद कर उसका एक महीने तक रेप किया। इससे वह गर्भवती हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। पॉक्सो कोर्ट से पीठासीन अधिकारी ने सोमवार को सुनवाई करते हुए बंशीलाल को दोषी माना। कोर्ट ने दोषी बंशीलाल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 2 लाख 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।