Income Tax Alert : PAN होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, अभी भी नहीं किया ये काम तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं आप

Income Tax Alert

 

Aadhaar Card and PAN Card Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्कुलर के अनुसार अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है और अब आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करते हैं तो आपको 1000 रुपये की फीस देनी होगी.


Aadhaar Card and PAN Card Link : अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द ये काम निपटा लें वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने कहा है कि अगर आप 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड एनएक्टिव (Inactive) हो जाएगा. पैन कार्ड Inactive होने का सीधा मतलब ये हुआ कि आप अपने पैन कार्ड का कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी आपका पैन कार्ड महज एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह जाएगा. आयकर विभाग ने इसे लेकर हाल ही में एक ट्वीट भी किया था.

आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी थी जानकारी :
आयकर विभाग ने अपने ट्वीट मे लिखा था आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी मे नहीं आते है, 31 मार्च 2023 है. पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा. देर न करे आज ही लिंक करें.

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आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
देर न करें, आज ही लिंक करें!

 आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

देर न करें, आज ही लिंक करें! pic.twitter.com/mrtqP7nqNL

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) November 18, 2022

 

सीबीडीटी के सर्कुलर में क्या था :

सीबीडीटी के सर्कुलर एफ. नंबर 370142/14/22-टीपीएल दिनांक 30 मार्च 2022 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है और आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, उन्हें 31 मार्च 2023 को या उससे पहले पैन को आधार के साथ लिंक करना आवश्यक है. जो Tax Payer ऐसा नहीं करते हैं

पैन और आधार को लिंक करने के लिए देने होंगे 1000 रुपये :
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्कुलर के अनुसार अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है और अब आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करते हैं तो आपको 1000 रुपये की फीस देनी होगी. इतना ही नहीं, अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड Inactive हो जाएगा

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