PAN-Aadhaar Link : आधार कार्ड भी उनको पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है. अगर आप इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा और आपको इसके कुछ गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
PAN-Aadhaar Linking : सरकार की तरफ से पैन-आधार को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। अगर आपने इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा।
क्या कहा है सरकार ने :
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हर वह व्यक्ति 1 जुलाई, 2017 को पैन कार्ड एलोकेट किया गया है और जिनके पास आधार कार्ड भी उनको पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है। इसके लिए आपको 1,000 रुपये की फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा और आपको इसके कुछ गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर होंगे ये नुकसान :
अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा तो आपको इनकम टैक्स रिफंड पर उस अवधि के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। वहीं टीडीएस और टीसीएस कटौती पर हाई इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा आप इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपने इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए इनक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाता है तो आप टैक्स बेनिफिट और क्रेडिट जैसे फायदों से भी वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा आप बैंक अकाउंट भी नही ओपन नहीं कर पाएंगे। साथ ही आप इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप कोई भी लोन नहीं ले पाएंगे। यह आपकी क्रेडिट साख पर भी असर डाल सकता है।
कैसे कर सकते हैं पैन-आधार लिंक :
पैन-आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा। फिर आपको कैप्चा कोड को इंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आपका डेमोग्राफिक डिटेल इंटर करने के बाद आपको फीस भरने को कहा जाएगा। फीस भरने को कहा जाएगा।
सेंटर पर जाकर कैसे कर सकते हैं लिंक :
सबसे पहले पैन-आधार लिंक सेंटर परा जाएं। इसके बाद आपको पैन आधार लिंक का फॉर्म भरना होगा। अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ फॉर्म जमा करें। केंद्र आपके विवरण को सत्यापित करेगा और आपके पैन और आधार को लिंक करेगा।