SBI New Bank Locker Agreement : बैंकों में लॉकर की सुविधा को इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए एक अहम अपडेट है. दरअसल बैंकों में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को 30 जून तक संशोधित लॉकर एग्रीमेंट पर अपने साइन करने होंगे. बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए बैंकों के लिए रिन्यूबल की डेट को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है. इसके तहत 30 जून 2023 तक 50 फीसदी काम निपटाया जाना है.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को एक अपडेट देते हुए कहा कि हम अपने अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी ब्रांच से कॉन्टैक्ट करें और संशोधित लॉकर एग्रीमेंट को साइन करें. इसे लेकर SBI ने एक ट्वीट भी किया है. एसबीआई ने ग्राहकों के अधिकार को शामिल करते हुए एक संशोधित लॉकर एग्रीमेंट जारी किया है. बैंक ने अपने ग्राहकों से ऐसा अनुरोध किया है कि वे अपनी ब्रांच से कॉन्टैक्ट करें और लागू होने वाले संशोदित लॉकर समझौते को पूरा करें.
SBI ने किया ट्वीट
हो इस नए एग्रीमेंट पर साइन कराना चाहते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर लेने वाले कस्टमर्स से नए एग्रीमेंट पर साइन करने की अपील करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें बैंक ने कहा है, “डियर कस्टमर, रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट के सेटलमेंट के लिए कृपया अपनी ब्रांच में जाएं. अगर आप पहले ही अपडेटेड एग्रीमेंट पर साइन कर चुके हैं, तो भी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को साइन करने की जरूरत है.”
खुशी से उछल पड़ेंगे लॉकर का नया नियम जानकार
नए बैंक लॉकर एग्रीमेंट के मुताबिक अगर लॉकर में नुकसान होता है, तो बैंक अपने ग्राहकों को इसका मुआवजा देगी. इसके लिए नए एग्रीमेंट पर साइन करना होगा. आरबीआई ने इस संबंध में पहले ही कह दिया है कि जो कस्टमर्स फौरन ही इस नए एग्रीमेंट को साइन कर देंगे, उन्हें उसी समय से कई तरह के फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे.
बता दें कि अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था. नया एग्रीमेंट साइन करने के बाद लॉकर से चोरी, सेंधमारी, डकैती, बैंक की लापरवाही या फिर उसके कर्मचारियों की तरफ से किसी भी तरह की घटना होती है, तो बैंक उसकी क्षतिपूर्ति करेगा. यह क्षतिपूर्ति लॉकर के सालाना किराये के 100 गुना के बराबर तक होगी.
लॉकर लेने वाले ग्राहक तुरंत अपने बैंक से करें संपर्क
आरबीआई ने भी ग्राहकों से अपील की है कि 23 जनवरी 2023 को जारी सर्कुलर के अनुसार अपने बैंकों से नए एग्रीमेंट को साइन कर लें. इस बात को ध्यान में रखें कि नया लॉकर एग्रीमेंट आरबीआई के निर्देश पर तैयार हुआ है. ऐसे में एसबीआई के अलावा अन्य बैंक लॉकर रखने वालों को भी यह एग्रीमेंट साइन करना होगा.