GST Council Meeting : जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने अपनी 48वीं बैठक में 22% कंपनसेशन सेस (Compensation Cess) लगाने के लिए स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (SUV) की परिभाषा तय की है. इसके साथ ही काउंसिल ने मल्टी यूटिलिटी व्हीकल (MUV) को परिभाषित करने के लिए मानदंड तैयार करने का फैसला किया है. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने कहा कि SUV के बारे में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि 22% के कंपनसेशन सेस की उच्च दर सभी चार शर्तों को पूरा करने वाले मोटर वाहन पर लागू होती है, जिसे आम बोलचाल में एसयूवी कहा जाता है.
सियाम ने किया फैसले का स्वागत :
ऑटो इंडस्ट्री की संस्था सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्रस ने जीएसटी काउंसिल के एसयूवी की परिभाषा की सफाई का स्वागत किया है. उसने कहा है कि यह परिभाषा वित्त मंत्रालय के साथ उसकी चर्चा के मुताबिक ही है. सियाम ने एक बयान जारी करके कहा कि इस फैसले ने इस बात को साफ कर दिया है कि इन चारों शर्तों को पूरा करने वाले ऐसे वाहनों पर 28 फीसदी जीएसटी के ऊपर 22 फीसदी की दर से कंपसेशन सेस भी लागू होगा. सियाम ने आगे कहा कि वह एसयूवी की परिभाषा पर सफाई जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल की शुक्रगुजार है.
GST काउंसिल की बैठक में हुए अन्य फैसले :
इसके अलावा आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल ने कुछ मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने का फैसला किया है. इसके साथ ही अभियोजन शुरू करने के लिए सीमा को दोगुना करके 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक खत्म होने के बाद इसमें लिए गए इन फैसलों की जानकारी दी. दाल की भूसी पर GST 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है.
हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद समय की कमी के कारण बैठक के एजेंडा में शामिल 15 मुद्दों में से केवल आठ पर ही फैसला कर सकी. GST पर अपीलीय अधिकरण बनाने के अलावा पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया.