Pan Aadhaar Link Last Date : आपका पैन कार्ड हो सकता है बेकार, 31 मार्च से पहले करें ये काम

पैन कार्ड (Pan Card) रखने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट है. आपका पैन कार्ड कैंसिल होने जा रहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है. अगर इस अलर्ट को पढ़ने या जानने से चूक गए तो समझिए आप मुसीबत में पड़ सकते हैं. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पैन कार्ड (PAN card) को आधार से लिंक नहीं करवाने वाले लोगों के लिए आखिरी चेतावनी जारी की है. पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड नंबर से लिंक करने की सलाह दी गई है


Pan Aadhaar Linking Last Date

PAN Aadhaar Linking 2023

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क्या होगा अगर नहीं PAN-Aadhaar लिंक? 

अगर आपने अभी तक Aadhaar Pan Linking को नहीं जोड़ा है और इस डेडलाइन को भी मिस कर जाते हैं तो सबसे पहले पैन कार्ड को डीएक्टीवेट किया जाएगा. अब डीएक्टीवेट या इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जुर्माना देना होगा. जुर्माने का प्रावधान 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक है. 31 मार्च की तारीख को याद रखें.

आयकर विभाग की क्या है चेतावनी?
आयकर विभाग ने पैन कार्ड होल्डर्स से कहा है कि income tax pan aadhaar link के साथ इसे लिंक कर लें. आयकर अधिनियम (Income Tax Act) 1961 के मुताबिक, सभी पैन होल्डर्स को 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर उनका पैन कार्ड रद्द होगा और आगे किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में काम नहीं आएगा. अगर काम में लिया जाता है तो जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है. जुर्माना 10 हजार रुपए तक हो सकता है.

कैसे पता करें PAN Card कहीं रद्द तो नहीं हुआ?
aadhaar pan link एक्टिव है या नहीं इसका पता लगाना आसान है. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर 3 सिंपल स्‍टेप में इसे जान सकते हैं.

स्‍टेप-1: आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. बाएं तरफ ऊपर से नीचे कई कॉलम दिए गए हैं.

स्‍टेप-2: नो योर पैन (Know your PAN) के नाम से ऑप्शन है. यहां क्लिक करने पर एक विंडो खुलेगी. इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा.

स्‍टेप-3: डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगा. आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा. OTP को यहां खुली विंडो में डालकर सब्मिट करना होगा. इसके बाद आपके सामने पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा. रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.

लिंक नहीं है तो ऐसे करें ऑनलाइन लिंकिंग – linking pan with aadhaar online
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें.
आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.
अब कैप्चा कोड एंटर करें.
अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें
आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
ऑनलाइन नहीं तो सबसे आसान तरीके SMS से करें लिंक
अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें. 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें.


 

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