GST Rules 2023 : जीएसटी ई-इन्वॉयसिंग और इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियमों में भी नए साल में अहम बदलाव होंगे। सरकार ने जीएसटी की ई-इन्वॉयसिंग के लिए जरूरी सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दी है। जीएसटी के नियमों में ये बदलाव 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे।
ऐसे में जिन व्यापारियों का टर्न ओवर पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक है उनके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना जरूरी हो जाएगा।
Related posts:
पहाडियों पर बसे परिवारों को पोस्ट सौभाग्य योजना से मिलेंगे 4189 कनेक्शन
News
एडवोकेट प्रोटक्शन एक्ट लागू करने की मांग, अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
News
होली और धुलंडी पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहेगा पुलिस जाप्ता, होली पर कानून व्यवस्था ब...
News
मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय…गौतम अडाणी फिसले, साइरस पूनावाला तीसरे स्थान पर बरकरार
News
ये वीडियो भी देखे
डूंगरपुर-बांसवाड़ा ज़िले की ताज़ा ख़बरों के लिए मेरा सागवाड़ा न्यूज़ से जुड़े रहे! यहाँ पढ़े DungarpurNews & BanswaraNews और पाए Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी।
जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड!