GST Rules 2023 : जीएसटी के ई-इन्वॉयसिंग से जुड़े नियम बदलेंगे

GST Rules 2023

GST Rules 2023 : जीएसटी ई-इन्वॉयसिंग और इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियमों में भी नए साल में अहम बदलाव होंगे। सरकार ने जीएसटी की ई-इन्वॉयसिंग के लिए जरूरी सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दी है। जीएसटी के नियमों में ये बदलाव 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे।

ऐसे में जिन व्यापारियों का टर्न ओवर पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक है उनके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना जरूरी हो जाएगा।

डूंगरपुर-बांसवाड़ा ज़िले की ताज़ा ख़बरों के लिए मेरा सागवाड़ा न्यूज़ से जुड़े रहे! यहाँ पढ़े DungarpurNews & BanswaraNews और पाए Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड!

Leave a Comment

error: Content Copy is protected !!