ITR For Senior Citizens: देश में 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन जिनके पास बैंक के पेंशन अकाउंट और बैंक अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज ही आय का स्रोत हैं, अब उनको ITR File करने की जरूरत नहीं है.
ITR For Senior Citizens: देश में सीनियर सिटीजन (Senior Citizens) के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने आज इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) में सीनियर सिटीजन के एक वादे पर अपडेट किया है. सरकार ने केंद्रीय बजट-2023 (Union Budget-2023) आने से पहले सीनियर सिटीजन की एक श्रेणी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों में बदलाव किया, जिसे लेकर अपडेट किया है.
वित्त मंत्रालय ने किया ट्वीट
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने अपने आधिकारिक ट्वीट में गुरुवार को कहा कि 75 साल से ऊपर के ऐसे सीनियर सिटीजन जिनके पास बस बैंक के पेंशन अकाउंट और बैंक अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज ही आय का स्रोत हैं, अब उनको आईटीआर फाइल (ITR File) करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट-1961 (Income Tax Act- 1961) में एक नई धारा Section 194-P को शामिल कर लिया गया है. ये धारा अप्रैल, 2021 से लागू है. इसे लेकर कुछ नियमों में संशोधन किए हैं और बैंकों को इसकी जानकारी दे दी गई है.
Relief for Senior Citizens!
Section 194P inserted in IT Act, 1961 exempting senior citizens above 75 years of age, having only pension & interest income, from filing ITR. Specified banks & relevant forms notified.#PromisesDelivered pic.twitter.com/KHQOIyQabr
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 5, 2023
क्या है संशोधन
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (Central Board of Direct Taxes) के अनुसार, यह सेक्शन ऑपरेशनलाइज़्ड हो चुका है. इसके लिए संबंधित फॉर्म्स और शर्तों को लेकर अधिसूचना जारी की जा चुकी है. साथ ही Rule 31, Rule 31A, Form 16 और 24Q में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं.
क्या कहा था वित्त मंत्री ने