New Crime Laws : अब हत्यारों को धारा 302 नहीं 101 के तहत सजा दी जाएगी, जानिए नए कानून से और क्या बदल जाएगा?

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New Crime Laws 2023 : लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद से पारित हुए तीन विधेयक अब कानून बन चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन संशोधन विधेयकों को मंजूरी दे दी है। ये तीनों नए कानून अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहलाएंगे। इन्हे भारतीय दंड संहिता (1860), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1898) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) की जगह लाया गया है। 

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इन कानूनों में बदलाव के साथ ही उनमें शामिल कई धाराओं का क्रम भी अब बदल गया है। यहां हम आपको आईपीसी की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं में बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं कि वे पहले कहाँ थे? और अब वे किस क्रम में स्थित हैं?

तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय न्यायिक संहिता में क्या बदलाव हुआ है?

पहले भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्यायिक संहिता में 358 धाराएं बची हैं। संशोधन की बदौलत इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए और 33 अपराधों की सज़ा बढ़ा दी गई। 83 अपराधों पर जुर्माना भी बढ़ाया गया है। 23 अपराधों के लिए न्यूनतम सजा अनिवार्य है। छह अपराध सामुदायिक सेवा द्वारा दंडनीय हैं।

बता दें कि 12 दिसंबर, 2023 को केंद्र सरकार ने इस साल अगस्त में पेश किए गए पिछले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – को वापस लेते हुए संसद के निचले सदन में तीन संशोधित आपराधिक कानूनों को फिर से पेश किया था। इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद विधेयकों को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अब सोमवार यानी 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन गए। संसद में तीन विधेयकों पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सजा के बजाय न्याय लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अब जानते हैं महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में :

धारा 124: दंड संहिता के अनुच्छेद 124 में राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान है। नए कानूनों के तहत राजद्रोह शब्द को नया शब्द देशद्रोह दिया गया है, यानी ब्रिटिश काल का यह शब्द हटा दिया गया। भारतीय न्यायिक संहिता के अध्याय 7 में “देशद्रोह” को राज्य के विरुद्ध अपराधों की एक श्रेणी के रूप में शामिल किया गया था।

धारा 144: आईपीसी की धारा 144 घातक हथियार से लैस गैरकानूनी सभा में शामिल होने से संबंधित है। इस धारा को भारतीय न्यायिक संहिता के अध्याय 11 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 187 गैरकानूनी जमावड़े से संबंधित है।

धारा 302: पहले अगर कोई किसी की हत्या करता था तो वह धारा 302 के तहत आरोपी बनता था। हालांकि, अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा दी जाएगी। नए कानून के मुताबिक छठे अध्याय में हत्या की धारा को मानव शरीर से जुड़े अपराध कहा जाएगा।

धारा 307: नए कानून से पहले, हत्या के प्रयास का दोषी व्यक्ति आईपीसी की धारा 307 के तहत दंडनीय था। अब ऐसे अपराधियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। यह खंड अध्याय 6 में भी शामिल है।

धारा 376 : बलात्कार के अपराध के लिए सज़ा पहले आईपीसी की धारा 376 में निर्दिष्ट थी। भारतीय न्यायिक संहिता में इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। नए कानून में बलात्कार के अपराधों के लिए सजा को धारा 63 में परिभाषित किया गया है। जबकि सामूहिक बलात्कार धारा 376डी आईपीसी को नए कानून की धारा 70 में शामिल किया गया है।

धारा 399: पहले आईपीसी की धारा 399 का इस्तेमाल मानहानि के मामलों में किया जाता था। नया कानून, अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि आदि के लिए जगह बनाता है। मानहानि भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 356 में निहित है।

धारा 420: भारतीय न्यायिक संहिता में धोखाधड़ी या धोखाधड़ी का अपराध अब धारा 420 के बजाय धारा 316 के अंतर्गत आएगा। इस धारा को भारतीय न्यायिक संहिता के अध्याय 17 में संपत्ति की चोरी अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम कैसे बदल गए हैं?

दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सीआरपीसी की 484 धाराओं के बजाय 531 धाराएं हैं। नए कानून के मुताबिक 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, नौ नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। इसके अलावा, समय सीमा 35 अनुभागों पर निर्धारित की गई है।

वहीं, नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान हैं। पिछले कानून में 167 प्रावधान थे। नए कानून में 24 प्रावधान बदले गए हैं।

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