PAN Card For Child : सभी टैक्सपेयर्स, बिजनेस, संगठन और लोकल गर्वनमेंट के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होता है. अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो काम रुक सकता है.
PAN Card For Child : अगर आप अपने बच्चे के नाम से निवेश करना चाहते हैं या फिर उसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है. नाबालिग बच्चे का पैन कार्ड कैसे बनता है. पर्मानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) कार्ड आधार की तरह ही पहचान और एड्रेस प्रूफ में काम आता है. पैन कार्ड में आपके सभी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी होती है. यह 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है. पैन कार्ड का इस्तेमाल पहचान पत्र के अलावा टैक्स भरने, आईटीआर भरने और टीडीएस क्लेम करने के लिए भी किया जाता है.
सभी टैक्सपेयर्स, बिजनेस, संगठन और लोकल गर्वनमेंट के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होता है. अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो काम रुक सकता है. ऐसी स्थिति में पैन कार्ड बनवाना जरूरी होता है. मान लीजिए अगर कोई नाबालिग 15 हजार रुपये से ज्यादा हर महीने कमाता है तो वह आईटीआर के लिए क्लेम कर सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न तभी भरा जा सकता है जब पैन कार्ड आपके पास हो.
इन बातों का रखें ध्यान : अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप आईटीआर क्लेम नहीं कर सकते हैं. नाबालिग के पैन कार्ड की आवश्यकता निवेश करने, निवेश में नॉमिनी जोड़ने, बैंक खाता खुलवाने और नाबालिग के आमदनी आदि काम के लिए पड़ती है. ऐसे में नाबालिग के नाम पर उसके माता पिता या फिर घर का कोई अन्य सदस्य भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है.
नाबालिग के नाम पर जारी किए गए पैन कार्ड पर उसकी तस्वीर और हस्ताक्षर नहीं होते हैं. इसलिए इसे पहचान प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. जब नाबालिग 18 साल का हो जाता है, तो उसे पैन कार्ड अपडेट के लिए आवेदन करना होता है.
ऐसे करें अप्लाई : पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा. अब फॉर्म 49A को सावधानी से भरें, फिर नाबालिग सर्टिफिकेट और पैरेंट से फोटोग्राफ समेत अन्य दस्तावेज सबमिट करें. पैरेंट्स के सिग्नेचर की भी आवश्यकता होगी. अब आपको 107 रुपये का भुगतान करना होगा. इसके बाद आपको पावती संख्या दे दी जाएगी, जिससे आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं.