PAN Card: पैन कार्ड से जुड़ा एक ऐसा नियम है जो अगर आप जानते नही है तो आपको जेल हो सकती है या जुर्माना लग सकता है. जानिए यहां और किसी भी तरह की परेशानी से बचिए
PAN Card: पैन (PAN) कार्ड रखते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है! पैन यानी Permanent Account Number (PAN) आम लोगों के जिंदगी को सरल रूप से जीने के लिए एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट के रूप में बढ़ रहा है! चाहे आपको लोन लेना हो या बैंक अकाउंट खुलवाना हो, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हो या घर लेना हो, सभी कामों के लिए पेन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज होता है! हालांकि पैन कार्ड से जुड़ा एक ऐसा नियम है जो अगर आप जानते नहीं है तो आपको जेल हो सकती है या जुर्माना लग सकता है.
इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है. ऐसा करने पर आपको 6 महीने की जेल या दस हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इनकम टैक्स कानून के आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 272B के अंतर्गत डबल पैन कार्ड रखने वालों को छ: महीने की जेल या दस हजार रुपये की पेनल्टी देनी पड़ सकती है.
डबल पैन कार्ड हैं तो एक को सरेंडर करें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देता है, लेकिन अगर गलती से कार्ड बनवाते वक्त दो पैन कार्ड बन गए या पहले से आपके पास दो कार्ड हैं तो सबसे पहले इन पैन कार्ड में से एक सरेंडर करने के बारे में सोचें. एक से अधिक पैन कार्ड रखनी गैरकानूनी है. अगर आपसे गलती से एक से अधिक पैन कार्ड बन गया है तो उसमें से एक को फटाफट सरेंडर कर दें.
कैसे करें पैन सरेंडर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक से अधिक पैन कार्ड को सरेंडर करने की पूरी प्रक्रिया बतायी है. आप एक्स्ट्रा पैन कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से सरेंडर कर सकते है. पैन कार्ड को सरेंडर करने की प्रक्रिया ये है कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर विजिट करके यहा से अपने वार्ड का पता लगा सकते है. इसके बाद वहां के अधिकारी से अपॉइंटमेंट लेकर पैन कार्ड सरेंडर कर सकते है.
इस तरह पूरी होगी प्रकिया
इस एप्लीकेशन को देते वक्त आपको सो रुपये का बॉन्ड भरना होगा. वॉर्ड ऑफिसर अपने पैन कार्ड की जानकारी लेकर आपको एक रिसीप्ट देगा. इसके साथ ही कुछ ओरिजनल डॉक्यूमेंट भी जमा करना होगा. इसके बाद कुछ दिनों में पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.