RBI Coin Deposit Rules: आप बैंक अकाउंट में भी जमा कर सकते हैं सिक्के, ये है RBI का नियम

RBI Coin Deposit Rules

RBI Coin Deposit Rules: बैंक खाते में नोट के अलावा क्या सिक्कों को भी जमा किया जा सकता है? यहां जानिए कि भारतीय रिजर्व बैंक का नियम क्या कहता है.

RBI Coin Deposit Rules: अक्सर आपने खबर सुनी या पढ़ी होगी कि लाखों रुपये के सिक्के (Coins) लेकर कोई शख्स गाड़ी खरीदने शो-रूम पहुंचा. सिक्के भारतीय करेंसी (Indian Currency) का अहम हिस्सा हैं और इनका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने बैंक अकाउंट (Bank Account) में कितनी राशि तक के सिक्के जमा कर सकते हैं. क्या कोई एक लाख रुपये के सिक्के अपने बैंक खाते में जमा कर सकता है. इस बारे में रिजर्व बैंक (RBI) क्या कहता है जान लीजिए.

कितने रुपये के सिक्के चलन में हैं
देश में करेंसी जारी करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर है. वर्तमान में देश में एक रुपये, दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये तथा बीस रुपये के मूल्यवर्ग के सिक्के जारी किए जा रहे हैं. सिक्‍का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत 1000 रुपये तक के मूल्यवर्ग के सिक्के जारी किए जा सकते हैं. सिक्‍का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत भारत सरकार द्वारा ढाले गए तथा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचलन के लिए जारी अन्य सभी मूल्यवर्गों के विभिन्न आकार, विषय-वस्तु (थीम) तथा रूपरेखा (डिजाइन) के सिक्के वैध मुद्रा के रूप में जारी हैं.

 

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खाते में कितने रुपये के सिक्के जमा कर सकते हैं?
अब आते हैं कि अपने बैंक खाते में आप कितनी राशि तक के सिक्के जमा कर सकते हैं. इस संबंध में रिजर्व बैंक कहता है कि बैंकों में ग्राहकों द्वारा सिक्के जमा करवाने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है. बैंक अपने ग्राहकों से कितनी भी राशि के सिक्के स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं. इसका मतलब ये है कि आप सिक्के के रूप में कितनी भी राशि अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं.

कौन तय करता है सिक्कों का डिजाइन?
रिजर्व बैंक से सालाना आधार पर प्राप्त होने वाले मांगपत्र (इंडेंट) के आधार पर ढाले जाने वाले सिक्कों की मात्रा भारत सरकार तय करती है. इसके अलावा अलग-अलग मूल्य के सिक्कों की ढलाई और रूपरेखा (डिजाइन) तैयार करने की जिम्मेदारी भी भारत सरकार पर है.

अगर आप सिक्के बदलना चाहते हैं, तो किसी भी बैंक की शाखा में इसे बदल सकते हैं. रिजर्व बैंक के अनुसार, जनता भी बिना किसी झिझक के सभी सिक्कों को उनके सभी लेन-देन में वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करना जारी रख सकती है.

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