डूंगरपुर/पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
डूंगरपुर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि दोवड़ा थाना क्षेत्र निवासी एक पीड़िता ने 4 सितम्बर 2022 को थाने में एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया था कि वह 11वीं कक्षा की छात्रा है। 30 अगस्त को घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। बस निकलने से पैदल पैदल जा रही थी। इस दौरान धताना निवासी बाबूलाल पुत्र रमेश मीना बाइक लेकर आया और उसे जबरन बाइक पर बैठाकर गुजरात ले गया। जहां उसने साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया।
दोषी पीड़िता को एक सितम्बर को डूंगरपुर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता अपने घर पहुंची और आप बीती बताई। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार किया है।
वहीं पुलिस ने मामले में जांच पूरी करते हुए पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था। इसी मामले में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए बाबूलाल को दोषी करार दिया। दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।