Income Tax Exemption Limit: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज 01 फरवरी 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए मध्य वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पर्सनल इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया है. नई टैक्स रिजीम के अनुसार 3 लाख तक सालाना आय वालों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. इसलिए अब 3 लाख इनकम वाले नागरिकों को लिए आइटीआर फाइल करना अनिवार्य नहीं है. जबकि, इससे पहले 2.5 लाख आय वाले करदाताओं को यह छूट मिली हुई थी.
Budget 2023: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में छूट सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया, जिसका अर्थ यह होगा कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर अदा नहीं करना पड़ेगा. वर्तमान में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति पुरानी तथा नई दोनों कर व्यवस्थाओं में किसी कर का भुगतान नहीं करते हैं.
मध्य वर्गीय व्यक्तियों को राहत प्रदान करते हुए उन्होंने स्लैब की संख्या को घटाकर 5 करने तथा कर छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करने के बाद नई पर्सनल इमकम टैक्स स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया गया है.
नई कर दरें हैं-
कुल आय (रुपया) दर (प्रतिशत)
0-3 लाख शून्य
3-6 लाख 5 प्रतिशत
6-9 लाख 10 प्रतिशत
9-12 लाख 15 प्रतिशत
12-15 लाख 20 प्रतिशत
15 लाख से अधिक 30 प्रतिशत
यह नई व्यवस्था में सभी करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगा. 9 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ेगा. यह उसकी आय का केवल 5 प्रतिशत है. यह उस राशि, जिसका उसे भुगतान करने की आवश्यकता है अर्थात 60,000 रुपए पर 25 प्रतिशत की कटौती है. इसी प्रकार 15 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय का 10 प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता है, जो 1,87,500 रुपए की वर्तमान देयता से 20 प्रतिशत कम है.
यह भी पढ़े