Income Tax : अगर 9 लाख रुपये है सालाना सैलरी, कौन फायदेमंद – नया या पुराना ? यहां जानिए पूरा गणित

Income Tax new slab AY2023-24

 

Income Tax new slab AY2023-24 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में नए टैक्स रिजीम का ऐलान किया है, जिसके तहत सात लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी. ऐसे में अगर कोई पुरानी टैक्स रिजीम के तहत टैक्स जमा करता है, तो वो कैसे फायदे में रहेगा.

Income Tax new slab : नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmla Sitharaman) ने आम बजट में पुराने टैक्स रिजीम (OLD Tax Regime) को बरकरार रखते हुए कई बदलावों का ऐलान किया है. हालांकि, बैंक ऑफ द एनवलप के कैलकुलेशन के अनुसार, नए टैक्स रिजीम के मुकाबले ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत एक टैक्सपेयर अधिक टैक्स छूट और डिडक्शन का लाभ उठा सकता है.

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कैसे फायदेमंद?
मान लीजिए कि आपकी सालाना आमदनी 9 लाख रुपये है और ओल्ड टैक्स रिजीम को चुना है. ऐसे में 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये के डिडक्शन का लाभ ले पाएंगे. लेकिन अगर नए रिजीम को आप चुनते हैं, तो आपके लिए टैक्स की देनदारी 45,000 रुपये बनेगी. लेकिन आप किसी भी तरह के डिडक्शन का लाभ नहीं ले पाएंगे.

हालांकि, अगर कोई पुराने रिजीम के तहत उपलब्ध अधिक टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाता है. जैसे कि 80D (25,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा) और धारा 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर (2,00,000 रुपये की कटौती) और NPS के तहत 50,000 रुपये, तो आपकी इनकम टैक्स की देनदारी शून्य हो जाएगी.

कैलकुलेशन से समझें :
सालाना आमदनी- 9,00,000-1,50,000- (80C)= 7,50,000
टैक्सेबल राशि- 7,50,000-2,00,000 (होम लोन ब्याज)= 5,50,000
टैक्सेबल राशि- 5,50,000-50,000 (NPS)= 5,00,000
5,00,000 लाख रुपये तक की आमदनी ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री है. साथ ही 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन का भी लाभ लिया जा सकता है.

9 लाख की आय पर 45 हजार का टैक्स :
नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले टैक्स देनदारी के दायरे से बाहर रहेंगे. लेकिन अगर जब आपकी सालाना इनकम 9 लाख रुपये है और आप नए टैक्स रिजीम को चुनते हैं, तो आपको टैक्स के रूप में 45,000 रुपये देने होंगे.

नई टैक्स रिजीम में कैसे लगेगा टैक्स?
अगर आपकी इनकम सालाना 9,00,000 रुपये है, तो नए रिजीम के तहत इसमें से 3,00,000 रुपये की राशि टैक्स फ्री हो जाएगी. अब बची छह लाख रुपये की राशि पर टैक्स लगेगा. यह छह लाख रुपये की राशि दो स्लैब 5 फीसदी और 10 फीसदी के टैक्स के दायरे में आएगी. पहले तीन लाख पर 15 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा और दूसरे तीन लाख पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.

3,00,000%5=15,000, इसके बाद दूसरे तीन लाख पर 10 फीसदी 3,00,000%10=30,000. इस तरह आपको नई टैक्स रिजीम के तगत 45,000 रुपये का टैक्स देना होगा. लेकिन अगर आप पुरानी रिजीम को चुनते हैं, तो आपकी 9 लाख रुपये की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी.

Income Tax के नए स्लैब :

  • 0 से 3 लाख रुपए- 0% टैक्स
  • 3 से 6 लाख रुपए तक- 5% टैक्स
  • 6 से 9 लाख रुपए तक- 10% टैक्स
  • 9 से 12 लाख रुपए तक- 15% टैक्स
  • 12 से 15 लाख रुपए तक- 20% टैक्स
  • 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स

बेसिक टैक्स छूट की लिमिट बढ़ी, स्टैंडर्ड डिडक्शन :
न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट (Tax free limit) 3 लाख रुपए कर दी गई है. पहले 2.5 लाख रुपए की इनकम तक कोई टैक्स नहीं था. वहीं, अब 6 टैक्स स्लैब की जगह अब 5 टैक्स स्लैब होंगे. जिसमें 5 लाख रुपए के बजाए रिबेट के साथ 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी. इसके अलावा, न्यू टैक्स रिजीम में 15.5 लाख रुपए की इनकम वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा, ये 52,500 रुपए होगा.

7 लाख रुपए से नीचे इनकम तो टैक्स नहीं, पर 7.50 लाख रुपए पर कितना टैक्स?
अगर इनकम 7 लाख रुपए से नीचे है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. आपको रिबेट के साथ छूट मिल जाएगी. लेकिन, अगर आपकी इनकम 7 लाख 50 हजार है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सात लाख की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा. बल्कि टैक्स का कैलकुलेशन ऐसे होगा.

  • 0 से 3 लाख रुपए पर- 0
  • 3 से 6 लाख रुपए पर 5% = 15 हजार रुपए
  • 6 से 7.50 लाख रुपए पर 10% = 15 हजार रुपए
  • कुल टैक्स: 30 हजार रुपए (+सेस लगेगा)



10 लाख रुपए की कमाई पर नए स्लैब से कितना टैक्स?

  • 0 से 3 लाख रुपए तक = 0
  • 3 से 6 लाख रुपए तक 5% = 15,000 रुपए
  • 6 से 9 लाख रुपए तक 10% = 30,000 रुपए
  • 9 से 12 लाख रुपए तक 15% = 15,000 रुपए
  • कुल टैक्स- 60,000 रुपए टैक्स + सेस


ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 लाख रुपए की कमाई पर 75 हजार रुपए का टैक्स बनता था. जबकि नए टैक्स रिजीम के नए स्ट्रक्चर में 60 हजार रुपए टैक्स देना होगा.

15 लाख पर ओल्ड टैक्स रिजीम से कितना टैक्स?

  • 0 से ढाई लाख रुपए तक = 0
  • 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5% = 12,500 रुपए
  • 5 से 7.5 लाख रुपए तक 10% = 25,000 रुपए
  • 7.5 से 10 लाख रुपए तक 15% = 37,500 रुपए
  • 10 से 12 लाख रुपए तक 20% = 50,000 रुपए
  • 12 से 15 लाख रुपए तक 25% = 62,500 रुपए
  • कुल टैक्स- 1,87,500 रुपए

 

15 लाख पर नई व्यवस्था से कितना टैक्स

  • 0 से 3 लाख रुपए तक = 0
  • 3 से 6 लाख रुपए तक 5% = 15,000 रुपए
  • 6 से 9 लाख रुपए तक 10% = 30,000 रुपए
  • 9 से 12 लाख रुपए तक 15% = 45,000 रुपए
  • 12 से 15 लाख रुपए तक 20% = 60,000 रुपए
  • कुल टैक्स- 1,50,000 रुपए
  • 15 लाख पर नए टैक्स व्यवस्था के तहत 37 हजार 500 रुपए का फायदा मिलेगा.

 

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