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Income Tax Refund : सरकार ने दी यह बड़ी खुशखबरी टैक्स पेयर्स को, ल‍िस्‍ट मे आपका नाम है या नही

Income Tax Refund

Income Tax Department ने 2.15 लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) जारी किए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ट्वीट के अनुसार, पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान रिफंड की तुलना में यह लगभग 66.92 फीसदी अधिक है.

 

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रेलेवेंट ईयर के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) जमा करने के बाद, यदि आपने अपने एक्चुअल टैक्स ऑब्लिगेशन से ज्यादा टैक्स का भुगतान किया है, तो आप आयकर रिफंड के लिए पात्र हो सकते हैं. हालांकि, आपको यह इनकम टैक्स रिफंड तब तक नहीं मिलेगा, जब तक विभाग की ओर से कंफर्मेशन ना जाए कि आपका आईटीआर फाइल हो चुका है.

Speedy issue of Refunds!

66.92% higher refunds issued upto 30th Nov., 2022 during FY 2022-23 compared to the corresponding period in 2021.

Refunds amounting to Rs 2.15 lakh crore issued between 1st April, 2022 to 30th Nov., 2022.#NotJustFinance#AatmanirbharForGrowth pic.twitter.com/xfJgrMSNfQ

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 12, 2022

 

र‍िटर्न जारी कर रहा आयकर व‍िभाग :

आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने के बाद यद‍ि आपका क‍िसी तरह का र‍िफंड बनता है तो इसे आयकर व‍िभाग की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है. इसी के तहत आयकर व‍िभाग लगातार र‍िफंड जारी कर रहा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक सरकार ने टैक्‍स पेयर्स को 2.15 लाख करोड़ रुपये का र‍िफंड जारी कर द‍िया है.

 

66.92 प्रत‍िशत ज्‍यादा र‍िफंड जारी :

प‍िछले साल की समान अवध‍ि में र‍िफंड का यह आंकड़ा 66.92 प्रत‍िशत ज्‍यादा है. इससे पहले 8 अक्टूबर 2022 तक र‍िफंड के तौर पर 1.53 लाख करोड़ रुपये टैक्‍स पेयर्स को जारी क‍िया गया.

 

क्‍यों नहीं म‍िला र‍िफंड :

यद‍ि अभी तक भी आपको इनकम टैक्‍स र‍िफंड नहीं म‍िला है तो इसके कई कारण हो सकते हैं. पिछले आईटीआर फाइलिंग की आउटस्टैंडिंग डिमांड पेंडिंग होने पर टैक्स रिफंड में देरी हो जाती है. दरअसल, कई टैक्‍सपेयर्स को प‍िछले व‍ित्‍तीय वर्ष में व‍िभाग की तरफ से इंटीमेंशन नोटिस जारी क‍िए गए थे. लेक‍िन इन पर काफी लोगों ने जवाब नहीं द‍िया या पोर्टल पर अपडेट नहीं क‍िया. ऐसे टैक्‍सपेयर्स को र‍िफंड म‍िलने में देरी हो रही है.

 

ऐसे चेक करें अपना र‍िफंड स्‍टेटस :

– सबसे पहले टैक्‍सपेयर इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.
– अब PAN, आधार नंबर या यूजर यूजर आईडी दर्ज करने के बाद पासवर्ड से लॉगइन करें.
– यहां ई-फाइल ऑप्शन के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं. इसके बाद व्यू फाइल्ड रिटर्न का ऑप्‍शपन स‍िलेक्‍ट करें.
– अब फाइल क‍िया गया लेटेस्‍ट आईटीआर चेक करें और व्यू डिटेल्स पर जाएं.
– यहां आपका रिफंड स्टेटस द‍िखाई देगा. इसमें आपको क‍िस द‍िन रिफंड जारी हुआ वो तारीख या क‍िस तारीख को र‍िफंड जारी होगा, यह जानकारी म‍िल जाएगी.

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