Pan Aadhaar Card Link : जून (June) का महीना बेहद खास है और ऐसे कई जरूरी काम हैं, जिन्हें आपको हर हाल में 30 जून तक निपटाना होगा. ऐसा नहीं करने पर आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इन कामों को निपटाने में देरी आपका वित्तीय नुकसान (Financial Loss) भी करा सकती है. इनमें आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक (Aadhaar-PAN Link) करना, अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट (Free Aadhaar Card Update) करने के अलावा ज्यादा पेंशन का विकल्प (Higher Pension Option) चुनना आदि शामिल हैं.
Pan Aadhaar Card : इस महीने में कई सारे ऐसे काम हैं जिनकी लास्ट डेट आने वाली है. इन कामों में सबसे अहम काम आधार पैन लिंकिंग (Aadhaar Pan Linking) और ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने जैसे काम हैं. इस महीने में आपको कई सारे अहम काम निपटाना बेहद ही जरूरी है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको पैसों के मामले में कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसे में आइये जानते हैं कि इस महीने में किन – किन जरूरी कामों की आखिरी तारीख है.
पैन-आधार लिंक लास्ट डेट :
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पैन आधार को आपस में लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है. इस महीने इसकी आखिरी तारीख है. 30 जून 2023 पैन आधार को आपस में लिंक कर सकते हैं. अगर आपने इस तारीख तक इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा. ऐसे में आपको कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ जाएगा. इससे पहले पैन-आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय की गई थी. हालांकि अभी भी आपको इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक करने के लिए 1,000 रुपये देने होंगे.
पैन कार्ड को लेकर अहम बात लोगों को जरूर पता होनी चाहिए. दरअसल, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना काफी जरूरी है. पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही है. सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका पैन कार्ड सक्रिय रहे. हालांकि, कई लोगों को संदेह हो सकता है कि क्या यह पहले से ही जुड़ा हुआ है. इस प्रकार, हम आपको सलाह देते हैं कि पहले यह जांच लें कि आपका आधार आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं.
पैन कार्ड लिंक :
आधार को पैन से लिंक किया गया है या नहीं, यह जांचने की प्रक्रिया सरल है. अगर आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपको 30 जून 2023 के भीतर 1,000 रुपये का जुर्माना देकर इसे लिंक करना होगा. सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए 30 जून 2023 को या उससे पहले अपने आधार को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था.
ऐसे करें आधार को पैन से लिंक :
अगर टैक्सपेयर्स अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो 1 जुलाई 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. अगर आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना है तो इस प्रोसेस को अपना सकते हैं…
– आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें- https://incometaxindiaefiling.gov.in/
– इस पर पंजीकरण करें. आपका पैन कार्ड आपकी यूजर आईडी होगी.
– यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तारीख डालकर लॉग इन करें.
– एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहा जाएगा. अगर यह नहीं शो होता है को मेनू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.
– पैन विवरण के अनुसार विवरण जन्म तिथि और जेंडर का पहले से ही उल्लेख किया जाएगा.
– स्क्रीन पर पैन विवरण को अपने आधार पर दिए गए विवरण से सत्यापित करें. अगर कोई बेमेल है, तो आपको इसे किसी भी दस्तावेज में ठीक करने की आवश्यकता है.
– यदि डिटेल मेल खाती है तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें.
– एक पॉप-अप मैसेज आपको जानकारी देगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.
– पैन और आधार को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं.
आधार अपडेट :
यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बीते दिनों अपने यूजर्स को फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा दी है और इसका फायदा उठाने की लास्ट डेट 14 जून है. ऐसे में अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है, तो अभी भी मौका है आप My Aadhaar Portal पर जाकर ये काम फ्री में कर सकते हैं. यहां बता दें कि आधार सेंटर पर जाकर जानकारी अपडेट कराने के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा.
हायर पेंशन विकल्प :
इस महीने निपटाए जाने वाले जरूरी कामों की लिस्ट में ईपीएफ सब्सक्राइबर्स से जुड़ा बेहद अहम काम शामिल है. दरअसल, ज्यादा पेंशन (Higher Pension) के लिए अप्लाई करने के लिए EPFO की ओर से 26 जून 2023 की लास्ट डेट निर्धारित की गई है. पहले इस काम को करने के लिए 3 मई की तारीख तय की गई थी, जिसे आगे बढ़ाया गया था.
एडवांस टैक्स पेमेंट :
अपना कारोबार करने वाले या फिर नौकरीपेशा, अगर टैक्स की देनदारी 10,000 से रुपये से अधिक है, तो फिर आपके लिए भी जून का महीना अहम है. ऐसे लोगों के लिए आपके लिए एडवांस टैक्स पेमेंट (Advance Tax Payment) जरूरी है, जिसे करना आवश्यक है. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने से चुकता है तो उसे पहले तीन किस्तों पर 3 फीसदी और आखिरी किस्त पर 1 फीसदी के हिसाब से कुल एडवांस टैक्स की राशि पर ब्याज देना होगा. यह जुर्माना इनकम टैक्स की धारा 23B और 24C के तहत लिया जाता है. एडवांस टैक्स पेमेंट 4 किश्तों के तहत किया जाना है, जिसकी पहली किश्त का भुगतान करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है.
बैंक लॉकर एग्रीमेंट :
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों के लिए नए लॉकर एग्रीमेंट को फेज मैनेर तरीके से रिन्यू करने की सीमा को 31 दिसंबर 2023 तक पूरा करने की डेडलाइन तय की है. इसके तहत 30 जून 2023 तक 50 फीसदी काम को निपटाया जाना है. बैंकों को स्टाम्प पेपर पर लॉकर एग्रीमेंट तैयार करने की आवश्यकता होती है और ग्राहकों को स्टाम्प पेपर बिना किसी कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं. संशोधित समझौता लॉकर धारकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है. आरबीआई को उम्मीद है कि बैंक 30 जून तक 50 फीसदी नामांकन और 30 सितंबर तक 75 फीसदी नामांकन हासिल कर लेंगे.
लास्ट डेट का न करें इंतजार :
30 जून की समयसीमा में जहां आपको आधार कार्ड से जुड़े अपने कामों को निपटाना जरूरी है. आधार पैन लिंक करना और एडवांस टैक्स का पेमेंट तक ऐसे काम है, जिन्हें करने से चूकने पर आपकी जेब पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा ज्यादा पेंशन चुनने के लिए भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कई बार लास्ट डेट को बढ़ाया गया है और अब इसके आगे बढ़ने की संभावना कम है. ऐसे में अगर आपने इन जरूरी कामों में से कोई काम नहीं निपटाया है, तो लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर आज ही इन्हें पूरा करने में समझदारी है.
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