PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये …
PM Kisan Yojana Registration : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन, हर किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से किसान पीएम किसान योजना के लिए पात्र हैं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है, और किन मामलों में किसानों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। यहां ‘फार्मर कॉर्नर’ सेक्शन में जाकर ‘New Farmer Registration’ विकल्प को चुनना होगा।
- स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- स्टेप 2: ‘New Farmer Registration’ पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।
- स्टेप 4: अपने राज्य का चयन करें और आवश्यक जानकारी भरें।
- स्टेप 5: अपने बैंक खाते और खेत से जुड़ी जानकारी दर्ज करें।
- स्टेप 6: फॉर्म सबमिट करें।
इसके बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
यदि आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आपको किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा, जहां अधिकारियों की सहायता से आप योजना में रजिस्टर कर सकते हैं।
पीएम किसान योजना के तहत कुछ श्रेणियां ऐसी भी हैं, जो योजना के पात्र नहीं मानी जातीं।
- संस्थागत भूमिधारक: जिन किसानों के पास कृषि योग्य भूमि है और वे संस्थागत स्तर पर आते हैं, वे इस योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
- विशेष श्रेणियों के किसान:
- वे किसान परिवार जिनमें कोई सदस्य सरकारी सेवाओं में हो, जैसे कि केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, सांसद, विधायक, महापौर, आदि।
- वे किसान जिनकी आय 10,000 रुपये या उससे अधिक की पेंशन हो चुकी हो या जिन्होंने आयकर भुगतान किया हो।
- पेशेवर निकायों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, आदि भी इस योजना के पात्र नहीं माने जाते।
पीएम किसान योजना के लाभ और महत्व