Rajasthan Elections 2023 : विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आचार संहिता की पालना के लिए प्रशासनिक अमला मुस्तैद है। क्योंकि 25 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में यदि आप 50 हजार से अधिक राशि लेकर जा रहे हैं और जिसमें ये साबित हो जाता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाना है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और राशि भी जब्त कर ली जाती है।
राजस्थान चुनाव 2023 : हालांकि चुनाव प्रलोभन प्रमाणित नहीं होता है तो संबंधित व्यक्ति की राशि को रिलीज कर दिया जाता है। यदि आप ज्यादा राशि लेकर जा रहे हैं तो चुनाव आचार संहिता के दौरान आपसे पूछताछ की जाएगी और नकदी के संबंध में आपको प्रमाण देने होंगे। निर्वाचन आयोग का कहना है कि आम लोगों और व्यापारियों को कैश ले जाने के कुछ रेकॉर्ड साथ में जरूर रखने चाहिए, जैसे कि ये पैसा किस लिए ले जाया जा रहा है और इसका सोर्स क्या है।
कार्रवाई की होती है वीडियोग्राफी
यदि राशि के संबंध में कोई सूचना मिलती है तो वाहन या संबंधित व्यक्ति की तलाशी ली जा सकेगी और प्रभारी अधिकारी की ओर से तलाशी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ली जाएगी। जांच के दौरान यदि अभ्यर्थी, उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50 हजार से अधिक राशि नकदी पाई जाती है और चुनाव में प्रलोभन की बात प्रमाणित होती है तो ये जब्त किए जाने की शर्त में शामिल होगा। इस संपूर्ण कार्रवाई को वीडियो, सीसीटीवी में कैद किया जाएगा।
इन 3 दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
चुनाव आयोग का कहना है कि आम लोगों और व्यापारियों को 50 हजार से अधिक कैश ले जाने पर 3 दस्तावेज साथ रखने होंगे, इसमें लीगल सोर्स और एंड यूज का प्रमाण शामिल है। इसके लिए उन्हें बैंक निकासी रसीद और व्यापारी की पावती या बिल्टी साथ रखनी चाहिए।
1. पहचान पत्र : कैश लेकर जा रहे व्यक्ति का पहचान पत्र और धन के लेनदेन से उसके संबंध का प्रमाण देना होगा।
2. कैश विड्राल का प्रूफ : जैसे बैंक निकासी की पर्ची या मैसेज, ताकि ये साबित हो सके कि कैश कहां से आ रहा है।
3. यूज का प्रूफ : पैसा जहां भेजा जा रहा है, उसका प्रमाण, ताकि ये साबित हो सके कि ये कैश किसे दिया जाएगा।