RBI का बड़ा फैसला: बच्चों को बैंक अकाउंट पर मिलेगा कंट्रोल
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अब 10 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों को खुद से सेविंग्स और टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ऐसे खातों को सिर्फ अभिभावक ऑपरेट करते थे। यह नया नियम बैंकों को 1 जुलाई 2025 तक लागू करना होगा।
नए नियमों की मुख्य बातें
विषय | विवरण |
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नया प्रावधान | 10 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे खुद अकाउंट चला सकेंगे |
ऑपरेशन लिमिट | बैंक अपनी पॉलिसी के अनुसार लिमिट तय करेंगे |
सुविधाएं | ATM, डेबिट कार्ड, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग – बैंक के जोखिम अनुसार |
उम्र 18 के बाद | नए हस्ताक्षर, बैलेंस पुष्टि और नियमों की जानकारी दी जाएगी |
अभी तक क्या थे नियम?
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बच्चों का अकाउंट अभिभावक के नियंत्रण में होता था।
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बच्चे को को-अकाउंट होल्डर बनाया जाता था।
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पूरी तरह से ट्रांसफर 18 साल की उम्र के बाद होता था।
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SBI और HDFC जैसे बैंक “पहला कदम” और “किड्स एडवांटेज” जैसी योजनाएं पहले से देते हैं।
बैंकों को मिल गई है लचीलापन
अब बैंक अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अनुसार तय करेंगे कि कितनी राशि जमा या निकाली जा सकती है। यानी हर बैंक के नियम अलग-अलग हो सकते हैं।
मई 2025 से ATM से कैश निकालना हुआ महंगा
ATM से पैसे निकालने के नियम भी बदले हैं:
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फ्री लिमिट के बाद चार्ज बढ़कर ₹19 प्रति ट्रांजैक्शन हो गया है, जो पहले ₹17 था।
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अतिरिक्त ₹2 शुल्क देना होगा हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर।