सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित : सागवाड़ा सड़क पर पड़ा मलबा हटाने के लिए कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी एनएच विभाग को दिए निर्देश

डूंगरपुर। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने आरयूडीआईपी को प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने यह निर्देश सड़क सुरक्षा समिति के मासिक बैठक में सड़कों की मरम्मत की समीक्षा बिंदु पर दिए।

बैठक में उन्होंने पीएचईडी विभाग को प्रताप सर्कल के पास विभागीय कार्य के दौरान हुए गड्ढे को सही करवाने, एनएचएआई द्वारा मोड पर क्रैच बैरियर पर रेडियम पेंट करवाने, बिछीवाड़ा बाईपास पर नए बोर्ड लगवाने, जिला मुख्यालय मोर्चरी मोड पर खुदी कोई सड़क ठीक करवाने के निर्देश दिए। साथ ही जिन विभागों के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर पानी भर रहा हो ऐसी सड़कों की सूची देने के निर्देश दिए।

बैठक में पीडब्ल्यूडी एनएच को सागवाड़ा सड़क पर पड़े मलबे को हटवाने के निर्देश दिए। साथ ही हाईवे पर होने वाली घटनाओं की सूचना भी देने के लिए निर्देशित किया। बैठक में उन्होंने गलियां कोर्ट से चिखली रोड पर झाडि़यां को हटवाने, चिकित्सालय मार्ग पर पोल पर लगी झाडि़यां हटवाने, जहां-जहां पर झाडि़यां है, उन्हें हटवाने, मरम्मत करवाने, क्षतिग्रस्त पोल सही करवाने, आवश्यक स्थान पर संकेतक लगवाने, रेडियम पेंट करवाने आदि के निर्देश दिए।

बैठक में मोटर वाहन एक्ट के तहत हुई कार्यवाही, ओवरलोड वाहनों की जुर्माना वसूली, वाहन चालकों की आंख की जांच, यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाही, थानों में लंबित प्रकरण की रिपोर्ट, अतिक्रमण हटाने आदि के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये। उन्होंने शिक्षा विभाग को सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए भी निर्देशित किया। बैठक के प्रारंभ में पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता ने गत बैठक के अनुकलना रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बैठक के दौरान सभी संबंधित विभागीय कार्यक्रम मौजूद रहे ।

एम.वी.एक्ट के  तहत 2 लाख 94 हजार से अधिक का जुर्माना वसूल

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान यातायात प्रभारी ने एमवी एक्ट के तहत माह जुलाई में की गई कार्यवाही की जानकारी दी तथा बताया कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ओवर लोडिंग वाहन 499, गलत पार्किग 247, बिना हेलमेट 141, सीट बेल्ट 17, वाहन चलाते मोबाईल पर बात करना 13, एवं अन्य चालान 203, के विरूद्ध कार्यवाही कर कुल 2 लाख 94 हजार 900 रूपयो का जुर्माना वसुल किया गया है।

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