डूंगरपुर/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर रेप के मामले में फूफा को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी फूफा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक लाख 67 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
स्पेशल पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि दोवड़ा थाना क्षेत्र निवासी एक पिता ने 13 जनवरी 2022 को थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया था कि वह और उसकी पत्नी गुजरात में मजदूरी करते हैं। उसकी 16 वर्षीय बेटी अपनी दादी के साथ घर पर रहती है। 2 जनवरी को कंजडी घाटा निवासी मुकेश पुत्र सोमा उसकी नाबालिग बेटी को भगा ले गया है। जिस पर पुलिस ने 11 जनवरी को नाबालिग को डिटेन किया। नाबालिग ने मुकेश द्वारा उसका अपहरण कर रेप करने का आरोप लगाया। जिस पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया और आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने मामले में जांच पूरी करते हुए पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर में चालान पेश किया। इसी मामले में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी मुकेश को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख 67 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।