डूंगरपुर : स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग के किडनैप और रेप के मामले में सोमवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 1 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है।
सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 1 नवंबर 2020 को दोवड़ा थाने में एक नाबालिग के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें उसने बताया कि उसकी बेटी रात को घर पर ही थी, लेकिन सुबह नही मिली। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए उदयपुर जिले के कुराबड़ निवासी राज उर्फ राजकुमार सहित उसके 1 अन्य साथी को नामजद किया। पुलिस ने पीड़िता को कानोड़ से छुड़ाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की।
सरकारी वकील ने बताया कि पीड़िता ने अपने बयानों में बताया था कि उसे राजकुमार बाइक पर बैठा कर कानोड़ ले गया था और 15 दिन तक बंधक बनाकर रोजाना उसके साथ रेप करता रहा। सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने राजकुमार को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 1 लाख 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
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