जयपुर/हाईकोर्ट ने महिला सुपरवाइजर भर्ती-2024 में अनियमितता मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह निर्देश शयादा खान व अन्य की याचिका पर दिया।
अगली सुनवाई 19 दिसंबर को है। अधिवक्ता एसके सिंगोदिया ने बताया कि विभाग ने 13 फरवरी 2024 को महिला सुपरवाइजर के खाली पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। योग्यता अनुभव 10 वर्ष का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर कार्य तय किया था। परिणाम 20 सितंबर 2024 को जारी किया।
इसमें और चयन प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया, जिनके पास 10 साल का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव नहीं था। विधवा व परित्यक्ता अभ्यर्थियों को हॉरिजेंटल आरक्षण का लाभ नहीं दिया। कुछ अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में फेल हो गए थे, उन्हें भी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया।