डूंगरपुर। जिले में मकर सक्रान्ती पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा प्रयुक्त किए जाने की आशंका को देखते हुए जिला कलक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने धातु निर्मित मांझा (पतंग उड़ाने के लिए पक्का धागा, नायलोन, प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक, टोक्सीक मेटेरियल यथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो, उसके उपयोग एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि डूंगरपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं मानव, पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाए रखने के लिए धातु निर्मित मांझा (पतंग उड़ाने के लिए पक्का धांगा, नायलोन, प्लास्टिक मांझा, चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक, टोक्सीक मेटेरियल यथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर का बना हो) उसकी थोक एवं खुदरा ब्रिक्री तथा उपयोग डूंगरपुर जिले में प्रतिबंधित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
कोई भी व्यक्ति यदि उपरोक्त प्रकार के मांझों का भण्डारण, विक्रय या परिवहन करेगा तो उसके विरूद्व कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे की अवधि में पतंगबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा।