सागवाड़ा। दूसरे के भूखण्ड को स्वयं का बता 53 लाख रुपए तय कर इकरारनामा बना करीब साढ़े तेरह लाख रुपए ले लेने पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है।
पुलिस के अनुसार पुनर्वास कॉलोनी निवासी मितेश एवं परेश पुत्र किशोर कुमार भण्ड़ारी ने चीतरी थानान्तर्गत मोहम्मदिया बोहरा कॉलोनी गड़ाजसराजपुर निवासी बुरहानुद्दीन पुत्र मोहम्मद हुसैन दालवाला बोहरा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दर्ज मामले में मितेश एवं परेश का बुरहानुद्दीन बोहरा से संपर्क हुआ।
बुरहानुद्दीन ने स्वयं के स्वामित्व आधिपत्य कब्जेदारी की क्रयशुदा आबादी भूखण्ड मय निर्मित दुकान मौजा गोवाड़ी पटवार हल्का गोवाडी में सागवाड़ा-डूंगरपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है एवं इसी से सटकर शेख मूर्तजा पुत्र जाकिर हुसैन रागीब बोहरा निवासी मोहम्मदिया कॉलोनी गडाजसराजपुर का भूखण्ड मय निर्मित दुकानों के बारे में बताया। बुरहानुद्दीन के कहे अनुसार मितेश एवं परेश ने उक्त भूखण्ड मय दुकानों का सौदा 53 लाख रुपए में तय कर एक इकरारनामा 24 अपैल, 2021 को निष्पादित कर एडवांस राशि तीन लाख रुपए दिए।
इकरारनामा में 45 दिन में बकाया राशि प्राप्त कर रजिस्ट्री कराने का लिखा गया। बुरहानुद्दीन ने कुल 13 लाख 50 हजार रुपए गवाहों के समक्ष प्राप्त किए। बार-बार रजिस्ट्री कराने का कहने पर बहाने बना समय को टालता रहा। कुछ समय बाद पता चला कि सौदा किए गए भूखण्ड व दुकाने बुरहानुद्दीन की नहीं है एवं उसने गलत एवं झुठा इकरारनामा निष्पादित कर दिया है। बुरहानुद्दीन ने 20 जनवरी, 2025 को रजिस्ट्री करने से मना कर दिया।
उक्त मामले को लेकर पुलिस थाना सागवाडा में 29 जनवरी एवं जिला पुलिस अधीक्षक को डाक से 10 फरवरी, 2025 को रिपोर्ट दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय में मामला पेश किया।