Dungarpur News : आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अवैध रूप से जुड़ कर लाभ ले रहे लाभार्थियों के लिए सरकार ने गिव अप अभियान चलाया है। अभियान के तहत सक्षम होने के बाद योजना का अवैध रूप से लाभ लेने वाले लाभार्थी 31 जनवरी 2025 तक खुद अपना नाम कटवाकर विभागीय कार्रवाई से बच सकता है। वहीं, अगर इसके बाद भी लाभार्थी योजना से गिव अप नहीं करता है तो विभाग उससे वसूली के साथ कानूनी कार्रवाई भी करेगा।
रसद विभाग के निरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अवैध रूप से लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए प्रदेशभर में गिव अप अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत ऐसे व्यक्ति जिनके पास चौपहिया वाहन हो, आयकर दाता हो, ग्रामीण क्षेत्रो में 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन पर मकान बना हो और आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद भी खाद्य सुरक्षा योजना में अवैध रूप से लाभ उठा रहे हैं। वे खुद इस अभियान के तहत योजना से गिव अप कर सकते हैं, जिसमें लाभार्थी राशन डीलर के पास जाकर एक परिपत्र भरना होगा और योजना से गिव अप कर सकता है।
निरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अवैध रूप से योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों को 31 जनवरी 2025 तक का समय दिया है। जिसके तहत वे खुद योजना से गिव अप करके विभागीय कार्रवाई से बच सकते है। उन्होंने बताया कि यदि 31 जनवरी 2025 तक अवैध रूप से योजना के लाभार्थी गिव अप नहीं करते हैं। इस पर विभाग ऐसे लोगों से विभागीय नियमानुसार अब तक उठाए गए गेहूं की राशि पर पेनल्टी लगाकर वसूली की कार्रवाई करेगा। साथ ही ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।