हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 13 हजार का लगाया जुर्माना, रंजिश में चाकू से हमला कर ली थी युवक की जान



डूंगरपुर। डीजे कोर्ट ने युवक की हत्या के मामले आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 13 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। डूंगरपुर जिले की डीजे कोर्ट के लोक अभियोजक कौशिक पंड्या ने बताया की मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के थाणा रेडा फला का था।

30 जनवरी 2022 को मालिखोड़ा निवासी विरमल पुत्र रतिलाल गमेती ने आपसी रंजिश के चलते थाणा रेडा फला निवासी राकेश पुत्र थावरा अहारी पर चाकू से हमला कर दिया था। जिससे वह गंभीर घायल हो गया था। जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। जहां 31 जनवरी 2022 को इलाज के दौरान राकेश की मौत हो गई थी। जिस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी विरमल को गिरफ्तार किया था।

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जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने डीजे कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में कोर्ट ने बुधवार को अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी विरमल गमेती को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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