Benefits of Third Party Insurance : अपने वाहन के लिए मोटर इंश्योरेंस लेते समय कुछ बातो को ध्यान मे रखना जरूरी है. वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. आइए इसके बारे मे जानते है.
Motor Insurance : अगर आप अपनी कार या बाइक के लिए मोटर इंश्योरेंस लेना चाहते है या उसे रिन्यू कराने के बारे मे सोच रहे है तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेन्सिव पॉलिसी के बारे मे जरूर जान लेना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट की स्थिति में मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी शर्तों का पालन सख्ती से किया जाता है और अगर आप इस बारे में नहीं जानते होंगे तो आपका नुकसान हो सकता है. आइए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेन्सिव पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानते हैं.
क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस?
बता दे कि अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है तो इसके तहत दुर्घटना मे आपकी गाड़ी से तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की आर्थिक भरपाई होती है. नए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है. अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है तो दुर्घटना में किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी को करना होगा.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कैसे काम करता है?
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपको गाड़ी का कवर नहीं मिलता है. उदाहरण के लिए आपने अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है। आपका सड़क पर किसी से बाइक सवार से दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण बाइक सवार घायल हो जाता है और आपकी गाड़ी में भी एक बड़ा डेंट आता है. लेकिन आपकी गाड़ी से घायल व्यक्ति की बाइक को ठीक कराने और इलाज में करीब 50 हजार खर्च हो जाते हैं. तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत बीमा का कवर बाइक सवार को मिलेगा न कि आपको.
50 से 60 फीसदी तक सस्ता होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस :
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने के कई फायदे हैं. सबसे पहले यह आपको पुलिस के जुर्माने से बचाता है. किसी बड़ी दुर्घटना में मृत्यु और गंभीर घायल अवस्था में यह आपको कवर भी देता है. इसके साथ सड़क पर किसी अन्य के साथ होने वाली दुर्घटना में थर्ड पार्टी के प्रति आपके रिस्क को भी कम करता है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लोकप्रिय होने का कारण अन्य इंश्योरेंस की अपेक्षा 50 से 60 फीसदी तक सस्ता होता है.
किन लोगों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेहतर :
वे लोग जिनके पास दो या उससे अधिक गाड़ी हैं. वे जिस गाड़ी का कम उपयोग करते हैं. उस गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा सकते है. इससे उनकी इंश्योरेंस पर आने वाली प्रति साल की लागत में बड़ी कमी आएगी.
ऐसे करें क्लेम :
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को क्लेम करना का पहला चरण एफआईआर है. अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो सबसे पहले उसकी पुलिस में FIR उसके बाद आप अपने बीमा एजेंट से संपर्क करें. एजेंट आपको आगे की प्रक्रिया के बारे में बताएगा.
इन डॉक्यूमेट्स की पड़ेगी जरूरत :
थर्ड पार्टी क्लेम में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं जैसे- वाहन मालिक की ओर से हस्ताक्षर किए गए क्लेम फॉर्म, पॉलिसी और एफआईआर की कॉपी, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की कॉपी. इसके अलावा इन जरूरी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी कराकर रख लें, ताकि बाद में किसी कागज के न रहने के कारण आपका क्लेम लंबित न हो सके. सारे डॉक्यूमेंट्स समय अनुसार बीमा कंपनी को जमा कर दें. इस तरीके से जल्द निपटा सकते हैं थर्ड पार्टी क्लेम की प्रक्रिया.
कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या है?
जान लें कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस (Comprehensive Policy) प्लान के तहत आपके वाहन को सभी जरूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है. इसके अंतर्गत चोरी, प्राकृतिक आपदाओं, हादसों और आग आदि के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भी सुरक्षा दी जाती है. अहम बात है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान में थर्ड पार्टी लायबिलिटी की सुरक्षा भी मिलती है. हालांकि आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं.
आप अपने वाहन के लिए जीरो डेप्रिसिएशन कवर, इंजन प्रोटेक्शन कवर, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन कवर, रोड साइड असिस्टेंस कवर और रिटर्न टु इनवॉयस कवर ले सकते हैं. जीरो डेप्रिसिएशन कवर लेकर आप एक्सीडेंट के बाद वाहन के मूल्य में होने वाले ह्रास से बच सकते हैं. वहीं, इंजन प्रोटेक्शन कवर लेने से इंजन को चेंज या रिपेयर कराने में आसानी रहती है. इसके अलावा रोड साइड असिस्टेंस कवर लेते हैं तो आपको गाड़ी की मरम्मत कराने में सुविधा होती है.