PAN-Aadhaar linking : 1 अप्रैल से डाकघर योजना में निवेश करने के लिए पैन और आधार विवरण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में, डाकघर आपके स्थायी खाता संख्या (पैन) की वैधता को आयकर विभाग से क्रॉस-चेक करके सत्यापित करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपका पैन आपके आधार कार्ड …
PAN-Aadhaar linking : 01 अप्रैल से डाकघर योजना में निवेश करने के लिए पैन और आधार विवरण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में, डाकघर आपके स्थायी खाता संख्या (पैन) की वैधता को आयकर विभाग से क्रॉस-चेक करके सत्यापित करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपका पैन आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस स्कीम के लिए आपके द्वारा दी गई नाम और जन्मतिथि की जानकारी सही है या नहीं। अगर इनमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो आप इन योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे।
पैन सत्यापन प्रणाली Protean e-Gov Technologies (पूर्व नाम NSDL) के साथ जुड़ा है। इस प्रणाली सेमिले रिस्पॉन्स के आधार पर PAN को फिनेकल (Finacle) में मान्य किया जाता है। यह व्यवस्था 30 अप्रैल 2024 तक लागू थी। पीपीएफ, एनएससी और अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश के लिए पैन, आधार अनिवार्य है। 7 मई को जारी डाक विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पैन सत्यापन से संबंधित प्रोटीन प्रणाली को 1 मई, 2024 से संशोधित किया गया है।
पैन-आधार लिंक करने का आखिरी मौका:
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो तुरंत करा लें. आयकर विभाग ने 30 जून, 2023 की समय सीमा तक पैन-आधार को लिंक नहीं कर पाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने की समय सीमा में छूट दे दी है। आयकर विभाग के मुताबिक, टीडीएस की कटौती कम करने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर 31 मई तक पैन को आधार से लिंक कर दिया जाए तो आयकर नियमों के मुताबिक, करदाता को अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक करना होगा। यदि ये दोनों लिंक नहीं हैं तो लागू दर से दोगुना टीडीएस काटना होगा।
इतने सारे पैन कार्ड हुए निष्क्रिय:
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल यानी 2023 में करीब 12 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गए थे। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें कि यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आप बैंक से जुड़े कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब सभी बेकिंग कार्यों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
लिंक नहीं है तो ये होंगे नुकसान:
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपको कई नुकसान होंगे। आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा. इसका मतलब यह है कि आपका पैन अब कर संबंधी उद्देश्यों के लिए मान्य नहीं होगा। यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो लंबित टैक्स रिफंड और उस पर ब्याज जारी नहीं किया जाएगा। टीडीएस ऊंची दर से काटा जाएगा. यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो लेनदेन के समय लेनदेन पर लागू दर से दोगुना टीडीएस काटा जाएगा।
घर बैठे ऐसे करें पैन को आधार से लिंक:
इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiafiling.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें। – अब अपना पैन और आधार नंबर डालें और ‘वैलिडेट’ बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें। अब अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और ‘वैलिडेट’ बटन पर क्लिक करें।