Rajasthan News : प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए, जिनमें पंचायतों का पुनर्गठन भी शामिल है। इस फैसले के बाद प्रदेश में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की संरचना को नए सिरे से निर्धारित करने का निर्णय लिया है।
नई जनसंख्या सीमा निर्धारित
2019 में सामान्य इलाकों में एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या 4000 और अधिकतम 6500 तय थी। अब इसे घटाकर न्यूनतम 3000 और अधिकतम 5500 कर दिया गया है। वहीं, विशेष जिलों के लिए यह सीमा और भी कम कर दी गई है, जहां न्यूनतम जनसंख्या 2000 होगी। इससे छोटे इलाकों में भी पंचायतों का गठन संभव हो सकेगा।
पंचायत समितियों की नई व्यवस्था
कानून मंत्री ने बताया कि अब एक पंचायत समिति में लगभग 25 ग्राम पंचायतें होंगी। पहले यह संख्या 40 थी। इस बदलाव से पंचायत समितियों की संख्या में भी वृद्धि होगी।
सरपंच और प्रधानों की संख्या बढ़ेगी
पुनर्गठन के बाद प्रदेश में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की संख्या में इजाफा होगा। इसका सीधा प्रभाव पंचायत चुनावों पर पड़ेगा, जहां अधिक संख्या में सरपंच और प्रधान चुने जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों में तेजी आएगी।
यह निर्णय प्रदेश के ग्रामीण विकास में एक अहम कदम साबित हो सकता है। नई संरचना से न केवल पंचायतों और पंचायत समितियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच और जनभागीदारी में भी सुधार होगा।