उदयपुर कोर्ट का बड़ा फैसला: पत्नी को जिंदा जलाने वाले किशनलाल को फांसी की सजा

उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में पत्नी की हत्या के एक दर्दनाक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी किशनलाल को फांसी की सजा सुनाई है।

मावली अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने 30 अगस्त को यह फैसला सुनाया। सरकारी वकील दिनेश पालीवाल ने बताया कि जज राहुल चौधरी ने आदेश में कहा कि —

“यह अपराध समाज को झकझोर देने वाला है। आरोपी को सुधारने या समाज में वापस लाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे अपराधी के लिए केवल मृत्युदंड ही उचित दंड है।”

पत्नी पर लगाया एसिड जैसा केमिकल, फिर आग लगाई

किशनलाल अपनी पत्नी लक्ष्मी को बार-बार ‘काली और मोटी’ कहकर ताने मारता था और उसे अपने लायक नहीं बताता था। 24 जून 2017 की रात उसने पत्नी को यह कहकर झांसा दिया कि वह दवा लाया है जिससे वह गोरी हो जाएगी। लेकिन उस दवा की गंध से पत्नी को एसिड जैसी जलन महसूस हुई।

पत्नी ने पति की बात मानकर दवा शरीर पर लगाई। इसके बाद आरोपी ने अगरबत्ती से आग लगाई और बचा हुआ केमिकल भी शरीर पर डाल दिया। महिला पूरी तरह से जल गई।

मजिस्ट्रेट के सामने दिया मरते वक्त बयान

आग में झुलसने के बाद भी लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी और मरने से पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। उसने पूरी घटना का खुलासा किया, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ केस मजबूत हुआ।

कोर्ट का सख्त फैसला

अदालत ने कहा कि आरोपी ने केवल अपनी पत्नी ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ अपराध किया है। इस अपराध के लिए केवल मृत्युदंड ही उपयुक्त दंड है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना और एक साल का कठोर कारावास भी लगाया।

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