ATM Damaged Note : कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से कैश निकालते समय फटे हुए पुराने नोट निकल जाते है, अगर आपके साथ भी एटीएम से पैसा निकालते समय ऐसा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नही है. आप इसे यहां जाकर बदल सकते है.
ATM Damaged Note : कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से कैश निकालते समय फटे हुए पुराने नोट निकल जाते है। ये फटे हुए नोट कहीं कुछ खरीदने के काम भी नही आते और न ही कोई पेंमेट कर सकते है। ये नोट एटीएम से निकले है तो आपके पास इन्हे बदलने का ऑप्शन नही होता है। अगर आपके साथ भी एटीएम से पैसा निकालते समय ऐसा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नही है। आप इन्हें बैंक ब्रांच जाकर बदल सकते है। आपने जिस बैंक के एटीएम से पैसे निकाले है उस बैंक की ब्रांच मे जाकर पैसे निकाल सकते है।
याद रखनी होगी डिटेल्स :
यहां ये याद रखने वाली बात है कि आपको ATM से पैसा निकालने की तारीख, समय और स्थान याद होना चाहिए क्योंकि बैंक जाकर आपको ये सभी जानकारी देनी होगी। बैंक के एटीएसम से निकाली पर्ची को भी ब्रांच मे जाकर जमा करना होगा। अगर आपने पर्ची नही निकाली है तो पैसे कटने का मैसेज दिखाना होगा।
RBI ने जारी किया हुआ है नोटिफिकेशन :
एटीएम से निकले कटे-फटे नोट बदलने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ है। RBI के मुताबिक एटीएम में नोट लोड करने से पहले नोटों को मशीनो से अच्छी तरह चेक किया जाता है। इसलिए एटीएम से गंदे और कटे-फटे नोट नही निकल सकते। अगर तब भी फटा हुआ नोट निकला है तो वह एटीएम मे जाकर निकाल सकते है।
बैंक को बदलना होगा नोट :
कोई भी बैंक ATM से निकले से कटे-फटे नोटो को बदलने से मना नहीं कर सकता है। अगर बैंक के अधिकारी नोट बदलने से मना करते है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एटीएम से निकले खराब और नकली नोट की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है। ये जिम्मेदारी ATM में पैसा डालने वाली एजेंसी की नही होती। बैंक ने फटे हुए नोट की शिकायत के लिए ऑप्शन भी ग्राहको को दिया है। ग्राहक कटे-फटे नोटों की शिकायत crcf.sbi.co.in/ccf/ पर कर सकते हैं।