बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा से बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल और उनके तीन सहयोगियों को हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि विधानसभा में उठाए गए सवाल को वापस लेने के बदले 20 लाख रुपए की रिश्वत ली गई थी।
न्यायमूर्ति अनिल उपमन की खंडपीठ ने पटेल के साथ विजय कुमार, लक्ष्मण सिंह और जगराम मीणा की जमानत याचिकाओं को मंजूर किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना था कि आरोपी पिछले साढ़े तीन महीने से न्यायिक हिरासत में हैं और एसीबी पहले ही चालान पेश कर चुकी है, जबकि मामले की सुनवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति नहीं मिली है।
सरकार की ओर से इसे गंभीर अपराध बताया गया और कहा कि एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी विधायक ने ऐसा कृत्य किया। हालांकि, अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी चारों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।