Banswara News : बांसवाड़ा शहर के पास एक गांव में नाबालिग स्कूल छात्रा के साथ रेप करने के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। 6 साल पुराने इस मामले में पीड़िता गर्भवती हो गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार- सदर थाना इलाके के अक्षय पुत्र लक्ष्मण मालीवाड़ के खिलाफ पीड़िता के पिता ने 11 जुलाई 2018 को महिला थाने में किडनैप और रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया- मेरी 14 साल की बेटी को अक्षय 9 जुलाई 2018 को बहला-फुसलाकर साथ ले गया। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी के साथ अनहोनी हो सकती है।
पुलिस ने आरोपी और नाबालिग को तलाश कर पकड़ा। मेडिकल जांच में सामने आया कि लड़की प्रेग्नेंट है। पुलिस ने प्रकरण में नाबालिग को किडनैप करने और रेप करने का मामला जोड़ा। पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाईं। 14 अगस्त 2018 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाह और 26 सबूत पेश किए गए। इस पर जज तारा अग्रवाल ने आरोपी को दोषी पाया और IPC की धारा 363 के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 366-ए के तहत 4 वर्ष कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना और पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 वर्ष कड़ी कैद और दस-दस हजार रुपए जुर्माना सुनाया। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक शौकत हुसैन ने की।