डूंगरपुर में परिवहन विभाग की नई डिजिटल चालान व्यवस्था लागू, जानें पूरी प्रक्रिया
डूंगरपुर जिले में परिवहन विभाग ने यातायात नियम उल्लंघन पर चालान भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। अब वाहन चालान काटने के बाद चालकों को राशि जमा करने के लिए पोस मशीन का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
पहले जहां चालान राशि (100-500 या 1000 रुपये) नकद जमा की जाती थी, अब नई व्यवस्था के तहत पोस मशीन से ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। जिले में परिवहन विभाग को कुल छह पोस मशीन प्राप्त हुई हैं, जिनमें से दो मशीनें शहर की यातायात पुलिस को सौंपी गई हैं।
पोस्ट मशीन में कार्ड स्वाइप और क्यूआर कोड से भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है, जिससे वाहन चालकों के लिए भुगतान प्रक्रिया सरल हो गई है। इस नई व्यवस्था के चलते पुलिस का काम भी सुगम और पारदर्शी बन गया है।
ध्यान दें:
अगर चालान कटने के बाद वाहन चालक 90 दिनों के भीतर राशि का ऑनलाइन भुगतान नहीं करवाता है, तो उसके वाहन को सीज करने का अधिकार विभाग को रहेगा। यह कदम ट्रैफिक नियमों के पालन को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
हालांकि, जिन चालकों के पास ऑनलाइन भुगतान की सुविधा नहीं होगी, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी वाहन चालकों को समय रहते डिजिटल माध्यम से चालान भरवाना जरूरी है।