Dungarpur News : स्पेशल पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने 17 साल की नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के दोषी मौसा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, 3 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी मौसा उसे सिलाई सिखाने के बहाने गुजरात के गया और उसे 4 महीने तक बंधक बनाकर रेप करता रहा।
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए गुरुवार को फैसला सुनाया है। 8 अक्टूबर 2022 को 17 साल की नाबालिग पीड़िता ने दोवड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया की उसका मौसा बहादुर (42) सिंह पुत्र भेरूसिंह निवासी निठाउवा उसके घर आता-जाता रहता था। अप्रैल 2022 को आरोपी मौसा ने उसके परिजनों से उसे सिलाई का प्रशिक्षण दिलाने के लिए बात कही। इसके लिए वह उसे गुजरात ले गया। जहां उसे 4 महीनों तक अलग-अलग जगहों पर रखा। आरोपी उसे डरा धमका कर रेप करता रहा।
वहीं, यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। इसके बाद उसने जैसे-तैसे परिजनों को सूचना दी। मामले में पुलिस ने नाबालिग को डिटेन करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी बहादुर सिंह को विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी पर 3 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।