PAN Aadhaar Link : पेंशनर्स को 30 जून से पहले करना होगा ये काम, नहीं तो बंद हो जायेगा पेंशन



आधार कार्ड और पैन कार्ड (Aadhar Card and Pan Card) को लिंक करने को लेकर लोग परेशान रहते हैं. लेकिन यह आप घर पर ही चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं. दरअसल यह दोनों दस्तावेज काफी जरूरी है, जिनकी जरूरत लगभग हर जगह पड़ती है. अगर सिम कार्ड लेना हो या बैंक खाता खुलवाना हो या कोई अन्य काम करना हो तो उसके लिए पैन और आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो सकता है.

क्‍यों जरूरी है पैन-आधार लिंकिंग
PFRDA ने बताया है कि पैन और आधार को लिंक करना एनपीएस खाते के लिए KYC प्रक्रिया का ही एक हिस्‍सा है. एनपीएस खाते खुलवाने वाले सभी सब्सिडियरी को अपने हर सब्‍सक्राइबर के खाते को KYC वैलिडेट करना बहुत जरूरी है. अगर 30 जून तक यह काम नहीं हुआ तो खाते को बंद भी किया जा सकता है. CBDT ने पैन-आधार लिंक करने के लिए डेडलाइन को अब तक 5 बार बढ़ाया है.

कितना लगेगा जुर्माना
पैन-आधार लिंक करने की नई डेडलाइन 30 जून है. इसके बाद 1 जुलाई से इस काम के लिए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. ऐसे सभी व्‍यक्ति जिनको 1 जुलाई, 2017 के बाद पैन जारी किया गया है, उन्‍हें पैन-आधार लिंक करना जरूरी है. पेंशनर्स को एक बार फिर इसकी सुविधा देने के लिए पीएफआरडीए ने डेडलाइन को सीधे 3 महीने बढ़ा दिया है.

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अगर किसी यूजर न पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो 1 जुलाई, 2023 से न तो पैन के अगेंस्‍ट कोई रिफंड मिलेगा और न ही इस रिफंड पर कोई ब्‍याज दिया जाएगा. इसके अलावा डेडलाइन बीतने के बाद उस व्‍यक्ति का पैन बंद हो जाएगा. इसके अलावा यूजर का TDS और TCS भी हायर रेट पर काटा जाएगा. एक बार बंद होने के बाद 1000 रुपये का जुर्माना भरने पर 30 दिन बाद ही पैन दोबारा एक्टिव होगा.

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