Udaipur News : प्रदेश में 1 जुलाई से नए कानून लागू होने के उपलक्ष्य में सोमवार को नगर निगम सभागार के सुखाड़िया रंगमंच सहित जिले के पंचायत मुख्यालयों पर संवाद कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यभर के पुलिस अधिकारियों को कानून की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि नए कानून के प्रति पुलिस का उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रार्थी को मुकदमे की प्रवृत्ति से अवगत कराएंगे।
प्राथमिक जांच 14 दिन में पूरी करनी होगी। बलात्कार संबंधी मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन में देनी होगी और न्यायालय द्वारा पहली सुनवाई के 60 दिन में आरोप तय करने के प्रावधान किए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसी पीड़ित महिला की एफआईआर महिला पुलिस की अधिकारी ही करे। सीएम ने आगे कहा कि नए कानूनों की सभी को पालना करनी है और इसके प्रति लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जागरुक करना है।
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अंग्रेजों के बनाए कानून सिर्फ उनकी प्रजा के लिए थे – सीएम भजनलाल शर्मा
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए 150 साल पुराने कानून उनकी प्रजा के लिए थे। उन्होंने यहां अपना शासन करने के लिए कानून बनाए थे। जिनमें न्याय की कल्पना नहीं थी। सिर्फ सजा का प्रावधान था।
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। जिनमें कई बदलाव हुए हैं।
कार्यक्रम में आईजी अजयपाल लांबा, पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल सहित डिप्टी और थानाधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा सीएलजी सदस्य, शांति समिति सदस्य, पुलिस मित्र, महिला सखी और कानून के विशेषज्ञ आदि मौजूद थे।
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