How to Apply Online Driving license : अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको RTO ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा. ऑनलाइन तरीके से अपना डीएल अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले sarathi.parivahan.gov.in पर जाना होगा.
Driving license Apply : ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) सबसे अहम और जरूरी दस्तावेजों में से एक है। सड़क पर कोई भी वाहन लेकर निकलने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती ही है। यहां तक कि अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो आपको चालान भी चुकाना पड़ सकता है। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना काफी झंझटी काम है। इसके लिए आपको RTO ऑफिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। वहीं आपको काफी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी अपना लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और RTO जाने की झंझट से भी बचना है तो आप यह काम ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं।
भारत सरकार अंडर सेक्शन – 4 के तहत हर भारतीय को लर्निंग लाइसेंस रखने की इजाजत देती है। इसे आप 16 साल की उम्र में भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 50 सीसी से कम इंजन क्षमता का मोटरयान चलाने की ही अनुमति मिलती है। इसे विदाउट गियर व्हीकल के लाइसेंस भी कहा जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पहला कदम लर्निंग लाइसेंस माना जाता है। इसके छह महीने के भीतर आपका स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है।
ऑनलाइन तरीके से बन जाता है ड्राइविंग लाइसेंस :
18 साल के बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आप घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आप ऑनलाइन तरीके से केवल लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ही अप्लाई कर सकते हैं। अपना परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए आपको RTO ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑनलाइन तरीके से अपना डीएल अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले sarathi.parivahan.gov.in पर जाना होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पात्रता (Eligibility) :
- डीएल बनवाने के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए.
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- बिना गियर वाले टू व्हीलर वाहन के लिए 16 वर्ष के उम्मीदवार भी पात्र माने जाएंगे.
- उम्मीदवार मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए.
- वाहन चालक को ट्रैफिक नियम अच्छी तरह पता होना चाहिए. अन्यथा उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents) :
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- ऐड्रेस प्रूफ (वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल)
- आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं की मार्कशीट)
- लर्निंग लाइसेंस नंबर
- हस्ताक्षर
- पासपोर्ट साइज फोटो
क्या है पूरा प्रोसेस :
वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपने आधार नंबर के जरिए अप्लाई करने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। साथ ही आपको यहां पर यह भी सेलेक्ट करना होगा कि आप टेस्ट कैसे देना चाहते हैं। आप ऑनलाइन तरीके से भी टेस्ट दे सकते हैं इसके अलावा आप RTO ऑफिस जाकर ऑफलाइन तरीके से भी टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद आपको आधार कार्ड की डिटेल और मोबाइल नंबर को सबमिट करना होगा। फिर आपको ओटीपी जनरेट करना होगा। ओटीपी इंटर करने के बाद नियम और शर्तों के बॉक्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको लाइसेंस के पेमेंट मोड को सेलेक्ट करना होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऐसे करें अप्लाई.
- लर्निंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाना होगा.
- यहां पर आपको सबसे पहले अपने स्टेट का विकल्प चुनना होगा. इसके बाद आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी. आपको उसमें से लर्नर लाइसेंस का विकल्प चुनना होगा.
- लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार का ऑप्शन आएगा. उसमें आपको आधार की डिटेल्स भरनी होगी और कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. सभी चीजें दर्ज करने के बाद आपको पेमेंट का विकल्प चुनना होगा. पेमेंट फेल होने पर आपको 50 रुपए फीस दोबारा भरनी होगी.
- इस प्रॉसेस से अप्लाई करने के करीब 7 दिनों के भीतर आपका लर्निंग लाइसेंस आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगा. लेकिन अगर आप परमानेंट लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना हो
इसके बाद का प्रोसेस :
टेस्ट शुरू होने से पहले आपको एक 10 मिनट के वीडियो को देखना होगा। इस वीडियो में ड्राइविंग से संबंधित गाइडलाइन दी गई होती है। वीडियो को देखने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको फॉर्म को भरकर टेस्ट देना होगा। टेस्ट पास करने के बाद आपको 10 में से 6 सवालों का सही जवाब देना। टेस्ट पास करते ही आपको पीडीएफ फॉर्मैट में लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा।
पेपर रख सकते हैं सुरक्षित :
नए नियम के मुताबिक अब आपको अपनी गाड़ी के कागजात को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। आप इन पेपर्स को सरकारी पोर्टल पर सुरक्षित रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप इन डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी दिखा सकते हैं। वहीं बिहार( Bihar), झारखंड( Jharkhand), मध्य प्रदेश( Madhya Pradesh) और उत्तर प्रदेश( Uttar Prdesh) में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनाना आसान हो गया है। इन राज्यों में ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद लाइसेंस आने में अब पहले के मुकाबले बहुत कम वक्त लगेगा।