बीकानेर। राजस्थान में राइट टू एज्यूकेशन योजना के तहत अब स्टूडेंट्स न सिर्फ नर्सरी से आठवीं तक बल्कि अब नौंवी से बारहवीं तक भी फ्री पढ़ाई कर सकेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए टाइम फ्रेम जारी कर दिया है। खास बात ये है कि आठवीं तक फ्री पढ़ाई जिस स्कूल में कर रहे हैं, उसे छोड़कर दूसरे स्कूल में भी इसी योजना के तहत एडमिशन मिल सकता है। बशर्तें वहां सीट उपलब्ध हो।
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना के लिए सत्रह अप्रैल तक दिशा निर्देश जारी किए जाने हैं।इसके बाद पीएसपी पोर्टल पर तीस मई तक व्यवस्था की जानी है। जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से 11 सितम्बर से 29 सितम्बर तक भौतिक सत्यापन किया जाएगा। दस अक्टूबर से तीस अक्टूबर तक पात्र स्टूडेंट्स का सत्यापन किया जाएगा। 16 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक स्कूल स्टूडेंट्स को जनाधार खाते से लिंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बाउचर ट्रांसफर) के तहत पुनर्भरण किया जाएगा। ये राशि स्कूल को नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को सीधे तौर पर दी जाएगी।
ये होगी पात्रता
जो बालक शिक्षा का अधिकार कानून के तहत ही कक्षा आठ के स्टूडेंट्स हैं। वो ही स्टूडेंट्स कक्षा नौ में इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। जिस गैर सरकारी स्कूल में बालक अध्ययनरत है, उसी स्कूल में पढ़ सकता है। चाहे तो अन्य स्कूल में भी इस योजना का लाभ ले सकता है। फिर उसे उसी स्कूल में उच्चतम क्लास तक पढ़ना होगा। 11वीं में वो स्कूल में संकाय नहीं होने पर बदल सकता है। जो स्टूडेंट्स पहले से इस योजना में अध्ययनरत है। वो उसी स्कूल में सीधे तौर पर पीएसपी पोर्टल पर नजर आएंगे।