जयपुर। राजस्थान पुलिस राज्य में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए 26 अप्रैल से ‘ऑपरेशन लाडली’ नामक एक पांच दिवसीय विशेष अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा और इसका उद्देश्य बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक करना और कानून का सख्ती से पालन करवाना है।
महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एवं एएचटीयू श्रीमती मालिनी अग्रवाल ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत यह एक दंडनीय अपराध है। यह प्रथा विशेषकर अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा और अन्य सावों पर, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। इसलिए इस अभियान के माध्यम से निरंतर निगरानी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के अंतर्गत:
जिला, ब्लॉक, स्कूल और ग्राम स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित कर जागरूकता फैलाई जाएगी।
18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम आयु के बालकों को कानून की जानकारी दी जाएगी।
पुलिस महिला संगठनों, सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगी।
प्रचार-प्रसार के माध्यम:
दीवार लेखन, रैलियां, नुक्कड़ नाटक, डॉक्यूमेंट्री, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, होर्डिंग्स और समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए जागरूकता फैलाई जाएगी।
मुखबिर तंत्र और पाबंदियां:
विवाह आयोजनों में शामिल ब्राह्मण, टेंट वाले, बैण्ड व घोड़े वाले और हलवाइयों को पाबंद किया जाएगा कि वे बाल विवाह की सूचना दें। सूचना न देने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सूचना देने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी।