PAN Aadhaar linked through SMS: भारत सरकार ने पैन कार्ड (PAN card) को आधार कार्ड (aadhaar card) लिंक करना जरूरी कर दिया है, ऐसे में अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आप सिर्फ SMS के द्वारा ही इस काम को निपटा सकते हैं.
PAN Aadhaar link : भारत सरकार काफी पहले लोगों को आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (PAN card) इन दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक करवाने के लिए कह चुकी है. इन्हें लिंक कराना अनिवार्य है और न करने पर जुर्माने का प्रावधान भी है. अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है. साथ ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाने पर आपके कई काम अटक सकते हैं.
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) ने पैन को आधार से लिंक (Pan Aadhaar Link) करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है. पैन कार्ड इनएक्टिव होने के बाद आपको बैंक ट्रांजेक्शन समेत कई बातों में दिक्कत आएगी. साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये भी देने होंगे.
सिर्फ एक SMS से करें लिंक :
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आप मोबाइल SMS भेजकर भी दोनों को लिंक कर सकते हैं. यह काम करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा. UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें. यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर अगर टैक्सपेयर्स का नाम और जन्मतिथि आधार और पैन दोनों में एक जैसा मिलेगा तो ये लिंक हो जाएगा.
इन पैन कार्ड धारकों को देना होगा 10,000 रुपये :
इसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा.
ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक :
पैन और आधार लिंक से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा. आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें. आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें. अब कैप्चा कोड एंटर करें, अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.