PAN Aadhar Link : भारत में पैन (स्थायी खाता नंबर) और आधार नंबर को लिंक कराना बेहद जरूरी है. पैन कार्ड रखने वाले सभी नागरिकों को 30 जून 2023 तक इसे अपने आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. सरकार ने पैन कार्ड रखने वाले सभी करदाताओं के लिए समय सीमा के भीतर इसे अपने आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर 30 जून 2023 के अंदर पैन-आधार को लिंक नहीं कराया जाता है. इसके साथ ही, पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा.
पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा
सरकार ने पैन को आधार से लिंक की अंतिम समय सीमा 30 जून 2023 तय की है. इसके पीछे डुप्लीकेट और फर्जी पैन कार्ड को खत्म करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और कर सिस्टम को कारगर बनाना है. PAN आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया दस अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है, और आधार एक बायोमेट्रिक पहचान पत्र है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है.
पैन को आधार से लिंक करना उन लोगों के लिए अनिवार्य है जिनके पास दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं. सरकार द्वारा पहले से तय की गई समय सीमा तक पैन को आधार से नहीं लिंक कर पाने पर पैन कार्ड अमान्य हो सकता है, यह आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित कई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए बेकार हो सकता है. इसके अतिरिक्त, नॉन-काम्पलायंस पर आयकर अधिनियम के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए कई तरीके बताए हैं. यह आयकर विभाग और यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइटों, एसएमएस के माध्यम से या नामित पैन सेवा केंद्रों पर जाकर किया जा सकता है. इस प्रक्रिया में पैन और आधार के बीच संबंध को सत्यापित करने के लिए नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण दर्ज करना शामिल है.
आप निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं
1) आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/
2) इस पर पंजीकरण करें (यदि पहले से नहीं किया गया है)। आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।
3) यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।
4) एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए प्रेरित करेगी। यदि नहीं, तो मेनू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
5) पैन विवरण के अनुसार विवरण जैसे जन्म तिथि और लिंग पहले से ही उल्लेख किया जाएगा।
6) स्क्रीन पर पैन विवरण को अपने आधार पर उल्लिखित विवरण से सत्यापित करें। कृपया। ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको इसे किसी भी दस्तावेज़ में ठीक करने की आवश्यकता है।
7) यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें।
8) एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है
9) आप अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।
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