डूंगरपुर : अफीम तस्करी के आरोपी को 1 साल का कठोर कारावास, 10 हजार जुर्माना

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डूंगरपुर। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट ने अफीम तस्करी के एक मामले में आरोपी को 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वही दोषी पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। वही मामले में ही एक अन्य आरोपी को बारी कर दिया है। 

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जिला विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस ने अफीम तस्करी के 9 साल पुराने केस में फैसला सुनाया है। सरकारी वकील कौशिक चौबीसा ने बताया की 11 मई को सागवाड़ा थाना पुलिस ने आसपुर रोड पर पावर हाउस तिराहा पर एक बाइक को रूकवाया। पुलिस को देखकर वह घबरा गया और पेट पर हाथ लगाता रहा।

जिस पर पुलिस ने उसका शर्ट खोलकर तलाशी ली। पेट अपर प्लास्टिक की थैली बांधी हुई थी। जिसमे अफीम भरी हुई थी। आरोपी ने एक अन्य व्यक्ति से अफीम लेकर बेचने की बात बताई। मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। जिस पर कोर्ट ने आज सोमवार को अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी दशरथ सिंह (29) पुत्र केसर सिंह निवासी बूचिया बड़ा को दोषी करार दिया है।

कोर्ट ने दोषी को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वही दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वही मामले ने अफीम बेचने के आरोपी को बरी कर दिया गया है।

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