डूंगरपुर : अफीम तस्करी के आरोपी को 1 साल का कठोर कारावास, 10 हजार जुर्माना



डूंगरपुर। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट ने अफीम तस्करी के एक मामले में आरोपी को 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वही दोषी पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। वही मामले में ही एक अन्य आरोपी को बारी कर दिया है। 

जिला विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस ने अफीम तस्करी के 9 साल पुराने केस में फैसला सुनाया है। सरकारी वकील कौशिक चौबीसा ने बताया की 11 मई को सागवाड़ा थाना पुलिस ने आसपुर रोड पर पावर हाउस तिराहा पर एक बाइक को रूकवाया। पुलिस को देखकर वह घबरा गया और पेट पर हाथ लगाता रहा।

जिस पर पुलिस ने उसका शर्ट खोलकर तलाशी ली। पेट अपर प्लास्टिक की थैली बांधी हुई थी। जिसमे अफीम भरी हुई थी। आरोपी ने एक अन्य व्यक्ति से अफीम लेकर बेचने की बात बताई। मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। जिस पर कोर्ट ने आज सोमवार को अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी दशरथ सिंह (29) पुत्र केसर सिंह निवासी बूचिया बड़ा को दोषी करार दिया है।

ये वीडियो भी देखे

कोर्ट ने दोषी को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वही दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वही मामले ने अफीम बेचने के आरोपी को बरी कर दिया गया है।

और ये भी पढ़े :

जीप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत, एक बच्चे सहित दो लोगो को आई मामूली चोट 

तीसरी मंज़िल से गिर बच्ची, खेलते हुए रेलिंग से कूदी बच्ची, घटना सीसीटीवी कैमरा में हुई कैद, गोकुलपुरा के कुबेर हाइट्स घटना

बिछीवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, टॉप टेन 3 ईनामी बदमाश गिरफ्तार, 3 से 7 हजार तक का था ईनाम

10वीं और 12वीं में जिले की सरकारी स्कूलों की टॉपर बेटियों का होगा सम्मान, जिला कलक्टर करेंगे होनहार बेटियों के साथ संवाद

किशोरी ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

बजरी खनन पर रोक, सोमकमला बांध के बैक वाटर पहुंची टीम, बंद मिला खनन कार्य

बाप सांसद राजकुमार रोत की CM से मुलाक़ात चर्चा

डूंगरपुर-बांसवाड़ा ज़िले की ताज़ा ख़बरों के लिए मेरा सागवाड़ा न्यूज़ से जुड़े रहे! यहाँ पढ़े DungarpurNews & BanswaraNews और पाए Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड!

Leave a Comment

error: Content Copy is protected !!